Sunday, November 24, 2024
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प्रक्रिया 31 मार्च तक लागू रहेंगी, ओटीएस योजना का उठायें लाभ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुकें व्यक्तियों पर बकाया मार्जिन मनी ऋण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अनुविनी ऋण (टर्म लोन) एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के सेनेटरी मार्ट योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर चुके सभी लाभार्थियों को जानकारी दी गयी है कि शासन/निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में ऋण गृहीता से ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ऋण अवधि (36 माह से लेकर 60 माह जैसे स्थित हो) का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ किया जायेगा। यह प्रक्रिया प्रथम चरण में आदेश जारी होने की 31 मार्च तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से लाभान्वित समस्त ऋण ग्रहीताओं कि एकमुश्त समाधान दिवस योजना ओटीएस के अन्तर्गत लाभ के लिए अपना प्रार्थना पत्र /प्रस्ताव, जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि. विकास भवन कानपुर देहात कार्यालय के कमरा नंबर 112 विकास भवन माती में जमा कर सकते है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी जिला प्रबन्धक राजीव लोचन मिश्रा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के कार्यालय विकास भवन माती से सम्पर्क कर सकते है।