कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यकार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने बताया कि बीमा क्लेम प्रेषित करते समय आवेदक आवेदन पत्र के साथ शव विच्छेलन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एकीकृत जांच रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र, बीमा क्लेम लेने वाले का आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, बीमा क्लेम लेने वाले के बैंक पासबुक की छायाप्रति, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि लगाने होगे।
उन्होंने बताया कि बीमा हेतु मत्स्य पालकों से कोई धनराशि नही ली जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 दो लाख एवं अपंग होने पर रू0 1 लाख की धनराशि फिशकोपफेड द्वारा प्रदान की जाती है। 18-70 वर्ष के सक्रिय मत्स्य पालकों से अपील की है कि वे मछुआ दुर्घटना बीमा योजना में अपना पंजीकरण अवश्य करा ले ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना होने पर क्लेम के निस्तारण में विलंब न हो। बीमा में जाति बंधन नही है।