कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला दिव्यांगजन सशाक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिाक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।
उन्होने बताया कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशाक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की वेबसाइट http:uphwd.gov.in से प्रशनगत योजना से सम्बंधित दिशाा-निर्देशा व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिाक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक-30.06.2019 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशाक्तीकरण अधिकारी कमरा नं0 105, विकास भवन माती, कानपुर देहात में जमा कर सकते हैं तत्पशचात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशाालय दिव्यांगजन सशाक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किये जायेंगे।
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