Tuesday, November 26, 2024
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गैंगस्टर में नौ निरुद्ध

पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों से ली अनुमति
सासनी/हाथरस, जन सामना ब्यूरो। गांव सुसायत कलां के निकट दिनांक 21 दिसंबर 2018 को एक गुटखा, गोल्डमोहर आदि से लदे आयशर कैंटर संख्या- यूपी 80 सीटी 3286 के आगे बदमाशों द्वारा स्कार्पियो संख्या यूपी 82 जेड 1907 से ओवरटेककर उसके चालक को बंधक बनाकर लूट लिया और चालक के ऊपर तेजाब डालकर घायल कर फिरोजाबाद नहर के निकट फेंकने के बाद ट्रक चालक और केंटर मालिक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने क बाद पुलिस ने एक जनवरी 2019 को बदमाशो को दबिश देकर पकड लिया और विभिन्न धाराओं मे ंकार्रवाई कर जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद पकडे गये बदमाशों ने जब अपराधी दुनियां से नाता नहीं तोडा तो पुलिस ने इन्हें गैंगस्टर में निरूद्ध कर दिया। शुक्रवार को विवेचक क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर कैलाश बाबू ने बताया कि अंशुल यादव पुत्र राजकुमार छोटू उर्फ आदित्य उर्फ गोविंद, पुत्र रामगोपाल  बंटू बघेल, निवासीगण नगला जसराम कोतवाली देहात एटा, बंटू बघेल पुत्र राजकुमार निवासी नगला धू थाना सटीक जिला एटा, आर्यन गुप्ता पुत्र योगेश गुप्ता निवासी प्रेमनगर कोतवाली नगर एटा, अनिल ठाकुर पुत्र रामऔतार निवासी परतापुर थाना रिजौर जिला एटा, पप्पू उर्फ देवेन्द्र उर्फ प्रेमकिशोर पुत्र सियाराम निवासी परतापुर थाना रिजोर जिला एटा इनके अपराधों से लोगों में भय व्याप्त था। इनका लीडर रामभरोसे पुत्र बीरी सिंह गैंग बनाकर लूटपाट, आदि तमाम अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपना भरण पोषण करते है। जिनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, एएसपी, आदि आला अधिकारियों से अनुमति लेकर धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत किया है।