Sunday, September 13, 2026
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का दिलाये लाभ

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का दिलाये लाभ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु “निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंको के आधार पर होता है, में कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र(मैनेजमेन्ट कोटा सीट/स्पाॅट प्रवेश सीट को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे”।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपद की शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को अवगत करायें, अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, जिसके लिए शिक्षण संस्थायें स्वयं उत्तरदायी होंगी।