विलंब की स्थिति में कर दिया जायेगा स्वत: नवीनीकरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव शिक्षा के पद पर संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर 31 मई 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें। यदि बीएसए द्वारा मई तक नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के तहत अनुदेशकों का स्वत: नवीनीकरण कर दिया जायेगा और सम्बंधित बीएसए पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों का हर साल नवीनीकरण होता है लेकिन मनमाने तरीके से उन्हें सेवा से निकालना आसान नहीं है। शासन ने नियुक्ति के समय ही कई ऐसे प्रावधान कर दिये हैं जिससे अनुदेशक निश्चिंत होकर जिम्मेदारी निभा सकें। शासन ने अनुदेशकों का कार्यकाल 11 महीने तय करने के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सेवा अचानक समाप्त नहीं की जायेगी। बीएसए ऐसे अनुदेशकों को सेवा में सुधार लाने के लिये लिखित सुझाव व चेतावनी देंगें। यदि गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में सेवा समाप्ति की आवश्यकता होती है तो बीएसए को पुष्ट प्रमाणों के साथ डीएम से अनुमोदन लेना होगा। इसके बाद ही संविदा समाप्ति का आदेश जारी हो सकेगा। अनुदेशक को हटाने के लिये एक माह पहले ही नोटिस देनी होगी। नवीनीकरण की कार्यवाही संविदा समाप्ति के एक महीने पहले ही पूर्ण करनी होगी, यदि एक माह पहले नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो जनपद के सभी अनुदेशकों का स्वत: नवीनीकरण माना जायेगा साथ ही बीएसए को 30 जून के पहले ही सभी अनुदेशकों का अनुबंध पत्र पूर्ण कराना अनिवार्य होगा ताकि नियमानुसार एक जुलाई से उन्हें स्कूलों में तैनाती दी जा सके।
शासन ने अनुदेशकों का मानदेय जिलास्तर से सीधे उनके खाते में भेजने का प्रावधान पहले से ही कर रखा है। उपस्थिति, अनुपस्थिति व अवकाश के आधार पर नियमित शिक्षकों की तरह अनुदेशकों को भी हर महीने मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। अनुदेशकों को नियत मानदेय 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है।