इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सुधीर कुमार ने माध्यम से बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना तथा धोबी समाज के व्यक्तियों के लिये संचालित लाण्ड्री एवं ड्राई-क्लीनिंग योजनान्तर्गत जनपद इलाहाबाद के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते है। स्वतः रोजगार योजना में रूपये 0.50 लाख से रू 15.00 लाख तक की योजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। लघु डेरी फार्म योजना, रेडीमेड गार्मेण्ड योजना, कम्प्यूटर हार्डवेयर योजना, मेडिकलद स्टोर शाप योजना, बेकरी एवं मिठाई दुकान योजना आदि एवं नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में रूपये-78000/ की धनराशि निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें रू0 10000/अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी की नगरीय क्षेत्र/ व्यावसायिक स्थल पर अपनी स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वार्षिक आय रूपये 56460/तथा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय रू0 46080/से अधिक न हो। आय तथा जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हों। अतः शहरी एवं टाउन एरिया के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र हेतु सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता, योजना का नाम, योजना की लागत, अंकित करते हुए जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करते हुए अंकित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा कर आवेदन कर सकते है। आवेदन-पत्र के साथ जाति आय, प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियॉ संलग्न करते हुए दिनांक 04.07.2017 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय में विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 82 में कर सकते है तथा ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी अपने विकास खण्ड के कार्यालय में जमा करें। शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट (अनुगम) पर भी लोड कर सकते है। उपरोक्त सभी योजनाओं का साक्षात्कार दिनांक 05.07.2017 को 12.00 बजे पूर्वाहन होगा। सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ कार्यालय में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों। लान्ड्री योजना हेतु आवेदन को दो जमानतदार के प्रपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।