कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन की दशा में होगी सख्त कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत दो हफ्ते (4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक) का लाकडाउन बढ़ाया गया है। तत्क्रम में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ अन्य गतिविधियों को भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात को ग्रीन जोन में रखा गया है चूँकि विगत दिनों जनपद कानपुर देहात में कोरोना का एक संक्रमित केस आ चुका है इसलिये जनपद कानपुर देहात को आरेंज जोन में रखे जाने का निर्णय लिया गया है इसी क्रम में समस्त परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुये विभिन्न गतिविधियों के बारे में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की है जिसमें खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान- उद्योग, स्टील, रिफाइनरी, सीमेन्ट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान को छोड़कर), फाउन्ड्रीज, पेपर, टायर, काॅमन एफल्यूमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, चीनी मिलें,
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