Wednesday, November 27, 2024
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डीएम ने खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान व नहीं खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान की दी जानकारी

कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन की दशा में होगी सख्त कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत दो हफ्ते (4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक) का लाकडाउन बढ़ाया गया है। तत्क्रम में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ अन्य गतिविधियों को भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात को ग्रीन जोन में रखा गया है चूँकि विगत दिनों जनपद कानपुर देहात में कोरोना का एक संक्रमित केस आ चुका है इसलिये जनपद कानपुर देहात को आरेंज जोन में रखे जाने का निर्णय लिया गया है इसी क्रम में समस्त परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुये विभिन्न गतिविधियों के बारे में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की है जिसमें खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठान- उद्योग, स्टील, रिफाइनरी, सीमेन्ट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान को छोड़कर), फाउन्ड्रीज, पेपर, टायर, काॅमन एफल्यूमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, चीनी मिलें, औद्योगिक आस्थान में स्थित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योग, एक्सपोर्ट ओरियन्टेड यूनिट, ई-कामर्स, मेडिकल स्टोर्स, किसान/कृषि श्रमिक द्वारा संचालित कृषि कार्य, एम.एस.पी. सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेन्सियां, फसलों की कटाई/बुआई से सम्बन्धित मशीनों का परिवहन, पोल्ट्ररी फार्म/मछली उत्पादन और संलग्न श्रमिकों का आवागमन, गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, बच्चों/दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक महिलाओं निराश्रितों/विधवाओं के लिये गृहों का संचालन, मनरेगा कार्य/सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग के साथ, ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन वितरण, मीटर रीडर, नगर निकाय, पेयजल, स्वच्छता कूड़ा प्रवधन का संचालन, दूर संचार तथा इन्टरनेट संस्थाओं का संचालन, जनसेवा केन्द्र (मान्यता प्राप्त) का संचालन, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकानें, खाद, बीज, पेस्टीसाईडस की दुकानें, आटा-तेल मिल्स, चावल की फैक्ट्रियां, ईंट भट्ठा, आटा चक्की मिल्स, पेट्रोल पम्प, टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल/हैचरी, गैस एजेन्सी, सभी प्रकार की परचून की दुकानें, मार्ट दूध-पनीर की दुकानें, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग दुकानें (स्टैण्ड एलोन), बैंक, एटीएम, डाक सेवा, वाटर कैंपर की दुकानें, E-COMMERCE COMPANIES, AYUSH की दुकानें, पशु आहार की दुकानें, डेयरी, गोदाम वैयरहाउस, पोस्टल सर्विस, कृषि यंत्रों स्पेयर पार्टस की दुकानें/गैराज, ट्रांसपोर्ट कम्पनी, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक तथा कारपेन्टर जैसी मरम्मत सेवा वाले व्यक्ति, शराब की दुकानें (प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक), मेडिकल क्लीनिक ओपीडी, शहरी इन.सीटू निर्माण, माल परिवहन, अन्तर जनपदीय संचालन वैध पास धारकों हेतु, एकल बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान (स्टैण्डएलोन), एकल किताब की दुकान, एकल विद्युत उपकरण की दुकान (स्टैण्डएलोन)।
जिलाधिकारी ने नहीं खुलने योग्य संस्थान/प्रतिष्ठानों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थान, सिगरेट/पान शाॅप, नाई की दुकानें/ब्यूटी पार्लर, लोहा मंडी की दुकानें, प्लम्बर सैनेटरी की दुकानें, मनिहारी की दुकाने, सुनार की दुकाने, सभी प्रकार के शोरूम, बर्तनों की दुकानें, टेलर की दुकाने, होटल/ढाबे, बस, स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकानें, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा साहिब, सहित सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, फूलवारी की दुकानें, फोटो स्टूडियो की दुकाने, मैरिज पैलेस, सभी प्रकार की रंग रोगन की दुकानें, गिफ्ट स्टोर/बच्चों के खिलौने, घड़ियों की दुकाने, दुपट्टा रंगाई की दुकाने, रेडीमेड कपड़े की दुकाने, सभी प्रकार के गन हाउस की दुकाने, प्राॅपर्टी डीलर की दुकाने, न्यायालय/स्टाम्पस, लक्कड़ मण्डी, जूस की दुकानें, फास्ट फूड की दुकाने/रेहिड़या, स्टेडियम व क्लब जिम, चाय व काॅफी की दुकाने, गाड़ियों के शोरूम, कम्प्यूटर की दुकानें, मोबाईल की दुकानें व शोरूम, माॅल्स/सिनेमा हाल, तम्बाकू की दुकाने, म्यूजिक शोरूम की दुकाने, हाॅस्टल, टैक्सी स्टैण्ड (सीमित संख्या में), अन्तर राज्यीय मार्ग संचालन, कोरियर सर्विस, आटो-रिक्शा।
उपरोक्त प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों पर निम्नवत प्रतिबंध/निर्देश प्रभावी रहेंगे।
जिन प्रकरणों में अनुमति दी जा रही है उससे सम्बन्धित दुकानें प्रातः 7 बजे से 1 बजे दोपहर तक खुलेंगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता व विक्रेता द्वारा मास्क व सैनेटाइजर का स्वयं भी प्रयोग किया जायेगा व क्रेता से भी कराया जायेगा, सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे के दौरान जनसामान्य का घरों से बाहर आना प्रतिबन्धित रहेगा, उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा, बाहर निकलने पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दशा में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (बव.उवतइपकपजल) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो, पास धारक चार पहिया वाहन में 1$2 सवारी (आवश्यक एवं आपातकालीन सेवा हेतु) ही मान्य होगा, पास धारक दो पहिया वाहन में 1$1 सवारी (आवश्यक एवं आपातकालीन सेवा हेतु) ही मान्य होगा, मण्डी में क्रय/विक्रय हेतु किसानों के लिये समय प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा थोक व्यापारियों के लिये खरीद हेतु समय प्रातः 8 से 10ः30 बजे तक होगा। मण्डी में व्यक्तिगत/खुदरा क्रय करने हेतु आम जनसामान्य का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थल पर निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देगा, शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा), अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जायेगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यस्थल पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टाॅक रखा जाए, कार्यस्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, कार्यस्थल पर शिफ्ट के माध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं, प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश/सेनिटाइजर की व्यवस्था (टच फ्री सुविधा के साथ) की जाएं, सम्पूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए, गृह मंत्रालय द्वारा लाॅकडाउन के तृतीय चरण में आरेंज जोन हेतु निर्धारित समस्त शर्तों/नियमों का कड़ाई से पालन अतिअनिवार्य होगा। उन्होंने कोविड-19 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के उल्लंघन की दशा में न केवल सम्बन्धित गतिविधि बन्द करा दी जायेगी तथा सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत कठोर कार्यवाही भी जायेगी