Wednesday, November 27, 2024
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु करें आवेदन 15 मई तक

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2020-21 हेतु जनपद के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत जनपद के बेरोजगार युवक/युवतियां अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है।
उपरोक्त जानपकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत निर्माण इकाई हेतु अधिकतम परियोजना लागत रू0 25.00 लाख एवं सेवा (सर्विस) इकाई हेतु परियोजना लागत रू0 10.00 लाख है एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान/सब्सिडी अनुमन्य है। जिसमें आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गयी है। आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हो, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जायेगा।उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 मई 2020 है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रनियां कानपुर देहात में सम्पर्क किया जा सकता है। आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तावित कार्य हेतु किसी वित्तीय संस्थान से इसके पूर्व ऋण प्राप्त नही किया है एवं डिफाल्टर न होने विषयक शपथ पत्र, कार्य स्थल निजी होने का प्रमाण अथवा 10 वर्ष की किरायेदारी का अनुबन्ध पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकापी जिसमें बैंक शाखा का नाम एकाउण्ट नं0 एवं आईएफएससी कोड का स्पष्ट उल्लेख हो, नई इकाई का प्रमाण पत्र।