Sunday, May 19, 2024
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Jan Saamna Office

लाॅकडाउन के दौरान किरायेदारों से मकान न कराया जाये खाली: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लाॅकडाउन की अवधि में देहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समख आर्थिक स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा उनकी आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं के दृष्टिगत देहाड़ी मजदूर एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाये कि उनके आगामी माह में देय एक माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी कसे मकान खाली न कराया जाये। ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाये तथा लाॅकडाउन अवधि में इनके विच्छेदन न किये जाये। लाॅकडाउन अवधि में कर्मचारियों द्वारा घर पर काम किया जा रहा है तथा इनका वेतन/मजदूरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाये। उक्त निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों की जिलाधिकारी ने कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने उपायुक्त उद्योग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अकबरपुर, डेरापुर, पुखरायां, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, विद्युत को निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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शिक्षण संस्थाएं आपदा की अवधि में अभिभावकों से फीस के लिए न करें बाध्य: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के फेलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 22 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लाॅकडाउन घोषित किया गया है और इस अवधि में जनपद कानपुर देहात के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय-9 की धारा 23(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद कानपुर देहात की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा आपदा की अवधि में किसी भी अभिभावक को फीस देने हेतु बाध्य न किया जाये और आपदा की अवधि में भी छात्र-छात्रा को ऑनलाइन अध्ययन से वंचित न किया जाये। उक्त आदेश का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा-51 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जिसमें एक वर्ष की सजा या अर्थदण्ड या दोनो और यदि कोई लोकक्षति होती है तो ये सजा दो वर्ष की भी हो सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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हनुमान जी रावणरूपी कोरोना का करेंगे नरसंहार- राजेश बाबू कटियार

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है। यह लॉकडाउन आगे कब तक चलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इस दौरान लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक कोरोना वायरस की खबरें देखकर-पढ़कर बहुत सारे लोगों के मन में एक अजीब सा भय का माहौल बनने लगता है। बहुत सारे लोगों के मन में कहीं न कहीं एक नकारात्मकता भी जन्म ले रही है। लेकिन इस वायरस से हमें डरने की बजाय इसकी सही जानकारी रखने की जरूरत है। अफवाहों से दूर रहते हुए हमें सकारात्मक रहना भी आवश्यक है।

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गेहूँ खरीद से संबंधित शिकायतों हेतु कन्ट्रोल रूम 05111-271444 स्थापित

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों की जानकारी देेते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने बताया कि गेहॅू खरीद से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एवं शिकायतें आदि के निराकरण हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में ‘खरीद नियन्त्रण कक्ष‘ की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नं0-05111-271444 है। गेहूूॅ खरीद से सम्बन्धित सूचनायें संकलित करने एवं क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें आदि के निराकरण हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्यालय में कार्यरत राकेश कुमार त्रिपाठी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को प्रभारी, खरीद नियन्त्रण कक्ष नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि श्री त्रिपाठी द्वारा गेहॅू खरीद से सम्बन्धित उक्त सूचनायें नियमित रूप से ई-मेल/फैक्स आदि के माध्यम से उच्चाधिकारियों को भेजकर अवगत भी करायेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त खरीद नियन्त्रण कक्ष कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनांक में भी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा।

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इलाहाबाद बैंक मैनेजर प्रदीप मुलनी ने सोशल डिस्टेंस बनाये रखने की जनता से की अपील

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख अपनाते ही पूरे जनपदों में हाई अलर्ट जारी है वही कानपुर देहात जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशो के बाद पूरे जनपद में कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से लॉक डाउन भी घोषित है। जरूरत मंद घरों से निकल कर बैंक, कोटेदार अस्पताल के लिए जाने को मजबूर है। आपको बता दे शिवली कस्बे में शिवली कोतवाल वीर पाल सिंह तोमर ने जगह-जगह जाकर लॉक डाउन के नियमो को पालन करा कर घरों से जरूरी ही काम मे निकलने की सलाह दे रहे है साथ ही बैंक, कोटेदार, मेडिकल स्टोरों में सोशल डिस्टेंस की भी निगरानी कर रहे साथ ही जिम्मेदारों को स्वयं नियमो को पालन कराने की सलाह दे रहे हैं। इलाहाबाद ब्रांच मैनेजर प्रदीप मुलनी ने बैंक में सेनेटाइजर व साफ सफाई कराकर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस बनाये रखने की हाथ जोड़कर विन्रम अपील कर रहे है जिससे कोरोना वायरस महामारी जैसी भयंकर बीमारी से बचा जा सके। बैंक मैनेजर प्रदीप मुलनी, शिवली कोतवाल वीरपाल सिंह तोमर, फील्ड ऑफिसर मीता वर्मा, बैंक के कर्मचारी अरविंद कुमार, घन श्याम सैनी, चन्द्रेश मिश्रा साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहे।

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पुलिस का नया कारनामा ID कार्ड दिखाने के बाद भी जल संस्थान कर्मी को पीटा

कानपुर, अर्पण कश्यप। कानपुर की पुलिस कही अच्छे तो कही बुरे कामों में आये दिन चर्चा में रह रही हैं। जहाॅं एक ओर मोदी सरकार पुलिस को नियम के साथ लाॅक डाउन में आकस्मिक सेवा में काम करने वाले को न परेशान करने का आदेश देती है।
वही दुसरी ओर यूपी पुलिस आदेशों को अपने ठेंगे पर रखती हैं।
मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का हैं। जहाॅ मसवानपुर चौराहे पर चैकिंग के दौरान मसवानपुर निवासी नीरज कुमार जो कि जलसंस्थान में मेंटेनेंस का काम देखते है व दुसरे आशीष सिंह चन्देल जो कि द्वितीय लिपिक पद पर कार्ययत है। को मंगलवार सुबह ड्यूटी से आते वक्त मसवानपुर चौराहे पर रोककर पूछताछ की गयी। जिसमे उनके द्वारा अपना आईडी कार्ड जो कि आकस्मिक सेवा के लिये बनया गया था। को पुलिस ने फाड़ दिया। साथ ही मारपीट कर गाडी का चालान भी कर दिया।

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एस 10 के सदस्यों की खुली गुंडई विक्षिप्त दिव्यांग को रस्सी से बांधकर खींचा

कानपुर, अर्पण कश्यप। जाजमऊ के आदर्श नगर में आज मंगलवार दोपहर को चकेरी थाने के एस 10 सदस्यों ने लॉकडाउन के बहाने जमकर की गुंडई। गली में घूम कर खाना मॉग रहे मानसिक दिव्यांग को पहले तो लाठी डंडों से पीटा व उसके बाद रस्सी से बांधकर घसीटते हुए गली के बाहर किसी जानवर की तरह फेंक दिया। इस तालिबानी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने बाद लोगों को मामले की जानकारी हुई।

इलाकाई लोगों से पूंछताछ में पता चला की मंगलवार दोपहर आदर्श नगर में एक मानसिक दिव्यांग सड़क से गुजरते वक्त खांस रहा था। उसने कई बार सड़क पर इधर उधर थूका भी। जिसकी सूचना इलाकाई लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस के साथ में एस 10 कुछ सदस्य एक कार में बैठकर मौके पर पहुंचे। एस 10 सदस्यों ने मानसिक दिव्यांग को पकड़कर रस्सी से बांधा पहले तो गली से बाहर भगाने के लिये डंडों से पीटा बाद में उसे रस्सी से बांधकर घसीटकर ले गये। इस पूरे घटना क्रम में वर्दीधारी कही भी नजर नहीं आये।

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जिलाधिकारी ने मेडिकल कालेज में कोरोना टेस्टिंग लैब का किया उद्घाटन

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने मेडिकल कालेज में बनाये गये नये कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब कोरोना संक्रमितो की जांच के लिए सैंपल लखनऊ या वाराणसी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीड़ितों की ब्लड टेस्टिंग यही प्रयागराज में ही संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब इस महामारी से पीड़ित लोगों की जांच और तेजी से संभव हो सकेगी और आस-पास के जिलों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

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कहिंजरी की कोटेदार सुमन देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत दुकान को निलंबित किया गया

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीबों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने के आदेश दिए जाने के वावजूद भी कोटेदार अपनी पुरानी हरकतों से बाज न आकर इस समय भी गरीबों के निवाले पर घटतौली कर अपनी जेब भर रहे है। ऐसी ही एक घटतौली की शिकायत पर उपजिलाधिकारी अंजू बर्मा के निर्देश पर रसूलाबाद के आपूर्ति निरीक्षक द्वारा मित्रसेनपुर कहिजरी की कोटेदार सुमन देवी के खिलाफ थाना रसूलाबाद में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के पंजीकृत करा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शाशन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से अंत्योदय कार्ड धारकों मनरेगा मजदूरों व पंजीकृत श्रमिको को निशुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्देश कोटेदारों को दिए गए थे। जिसके क्रम में कहिजरी मित्रसेनपुर की कोटेदार सुमन देवी खाद्यान्न वितरण के समय लोगों को कम खाद्यान देकर शासनादेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थी जिसकी शिकायत देहा लेखपाल ने रसूलाबाद की उपजिलाधिकारी से की तो नयाब तहसीलदार मनोज रावत से जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उपजिलाधिकारी ने अपनी आख्या रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी जिस पर जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए।

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आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित पास अनुमति पत्र उपायुक्त उद्योग कार्यालय में करें सम्पर्क

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 महामारी में घोषित लाॅकडाउन अवधि में समस्त औद्योगिक इकाईयों द्वारा श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान करने तथा आवश्यक वस्तुए एवं सेवाओं से सम्बन्धित उत्पाद, जिसमें खाद्य पदार्थ यथा बे्रड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, तेल, घी, मसाला, दूध व दूध से सम्बन्धित उत्पाद तथा उन उत्पादांे के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाईयां, मेडिकल उपकरण जिसमे मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से सम्बन्धित सामग्री की इकाईयां, कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से सम्बन्धित गतिविधियां, खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाईयां एवं पशु/पक्षी/मत्स्य आहार एवं सम्बन्धित उत्पादो की इकाईयां, कृषि संयत्र एवं उनसे सम्बन्धित उत्पाद बनाने वाली इकाईयां, डिटरजेंट एवं साबुन उत्पाद की इकाईयां, साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट, खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाईयां व फल/सब्जी की पैकेजिंग से सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों के संचालन हेतु जनपद की औद्योगिक इकाईयों के स्वामी, पास/अनुमति-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5, नया कटरा, प्रयागराज से सम्पर्क करें।

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