Friday, May 17, 2024
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श्री लाडली जी महाराज मंदिर बरसाना में स्थापित हुआ लीगल एड क्लीनिक

मथुरा। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार श्री लाडली जी महाराज मंदिर बरसाना में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना दिनांक 09.03.2023 को की गई थी, जिसका उदघाटन न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया। इस लीगल एड क्लीनिक में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित पराविधिक स्वयंसेवकों को नियुक्त किया है जो मनमोहन गोस्वामी, विकास खण्डेलवाल, देवेश गोस्वामी तथा नवीन गोस्वामी है। लीगल एड क्लीनिक का अर्थ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय ग्रामीणजनो को निशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की तर्ज पर स्थापित प्राथमिक विधिक सेवा केन्द्र। यह केन्द्र स्थानीय व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं। लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त उक्त पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा निशुल्क विधिक सहायता विधिक सलाह प्रदान की जाती है।

इन विधिक सहायता क्लीनिक में पीडित व्यक्ति कानूनी जान एवं निशुल्क सलाह प्राप्त करने के साथ ही अपनी समस्याओं के निदान हेतु निशुल्क विधिक सलाह व सहायता भी प्राप्त कर सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-12 के अनुसार यह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो या ऐसे व्यक्ति जो लोगों के दुव्यवहार से पीडित हो या जिससे बेगार कराया जा रहा हो या कोई महिला या बालक हो या कोई निर्याेग्य व्यक्ति जैसे अन्धापन-कमजोर दिखाई देना, कुष्टरोग-कम सुनाई देना चलने फिरने में असमर्थता, मानसिक अस्वस्थता या दुर्बलता हो या जो बहुविनाश जातीय हिंसा या जातीय आत्याचार से सताया गया हो, प्राकृतिक आपदा जैस भूकम्प बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित हो या ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार हो या ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी हो या ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपये से ज्यादा न हो, लीगल एड क्लीनिक से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति है। लीगल एड क्लीनिक द्वारा प्राथमिक विधिक चिकित्सालय (क्लीनिक) की अवधारणा पर स्थापित केन्द्र है, जिसमें विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों व प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवको द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता से उचित विधिक सलाह प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें निशुल्क विधिक सलाह व विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

लीगल एड क्लीनिक समस्त कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक कार्यरत है। लीगल एड क्लीनिक द्वारा किये जाने वाले कार्य जैसे आवश्यक कानूनी सलाह देना, आवश्यक नोटिस एवं अन्य फार्म भरने में सहायता देना (शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाये हेतु), शासकीय विभागों से सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु आमजन को आवश्यकत सहायता प्रदान करना, विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु परिचयपत्र बनवाने मे आवश्य सहायता प्रदान करना, पीड़ित एवं अक्षम व्यक्तियों को लीगल एड क्लीनिक में पहुंचने में सहायता करना एवं सलाह योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना आदि।

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