कानपुर, जन सामना ब्यूरो। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 14 सितम्बर से पुरे प्रदेश में लागू हो गयी है इस योजना में समस्त किसानों को शामिल किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त ऐसे जन सामान्य परिवार जिनकी आय 75000 रूपये वार्षिक से कम है को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में परिवार के मुखिया / रोटी अर्जक को इस योजना का बीमा केयर कार्ड निःशुल्क मिलेगा। जब तक योजना का कार्ड नहीं मिल पाता है तो भी योजना लाभ पात्र उठा सकेंगे । योजना के प्रचार प्रसार के लिए मण्डल के सभी स्कूलों में रैली निकाली जाये, मण्डल के सभी प्रधानों को शासना देश की छाया प्रति भेजी जाये।
उक्त जानकारी मण्डलायुक्त मो. इफ्तेखारुद्दीन ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित योजना की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने आगे बताया कि योजना का लाभ सभी पत्रों मिलेगा। सम्बन्धित प्रपत्र यथा समय बीमा कम्पनी को भेजा जायेगा। दावा फार्म वेब साइट से भी डाउनलोड किये जा सकते है। यह कार्ड प्राप्त करने हेतु मुखिया / रोटी अर्जक को जन सुविधा केंद्रों / चयनित आउट लेट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरना होगा, यह प्रतिक्रया निःशुल्क होंगी। केयर कार्ड बनाने का कार्य अभियान चलाकर मण्डल के सभी जनपदों में 28 फरवरी 2017 तक पूर्ण कराना होगा। कार्ड बनाने एवं उसका नियमित अनुश्रवण करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड एवं वार्ड पर कम कम दो जनपदीय स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में दर्ज खातेदार व सह खातेदार तथा बी पी एल परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति कही भी अपनी चिकित्सा निःशुल्क करा सकता है । इस बीमा योजना का संचालन ओरियन्टल, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंश एवं यूनाइटेड इंश्योरेंश कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। बीमित व्यक्ति का दुर्घटना / चिकित्सा / कृतिम अंग / बीमा दावा का निस्तारण आदि में समस्या होने पर टोल फ्री नम्बर 1520 के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है । योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगो को सम्मलित किया जायेगा।
मण्डलायुक्त ने बताया कि बीमित व्यक्ति रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली के काटने से मरना, सिलेंडर फटने के कारण से मरना, किसी भी जंगली जानवर, कुत्ता के काटने तथा आक्रमण से, जलना, डूबना, बाढ में बह जाना, भूकम्प आदि दुर्घटना में शामिल है। बीमित व्यक्ति के दुर्घटना वस मृत्यु / स्थाई विकलांगता होने पर अधिकतम 5 लाख रूपये, दोनों कानों से बहरे होने की स्थिति में 3 – 75 लाख रूपये, दुर्घटना होने पर पूरे परिवार को चिकित्सा लाभ अधिकतम 2 – 50 लाख रूपये, कृतिम अंग लगवाने हेतु 1 लाख रूपये तक का भुगतान बीमित व्यक्ति को होगा ।
उन्होंने मण्डल जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिनकी आय 75 हजार रूपये वार्षिक से कम है उनका आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता आधार पर जारी करें। उन्होंने ने बताया कि इस योजना के सफल संचालन हेतु केयर कार्ड बनाने एवं उसका नियमित अनुश्रवण करने हेतु उपनिदेशक राष्ट्रीय बचत राजेश कुमार वत्स को कानपुर मण्डल का प्रभारी नामित किया गया है। 30 सितम्बर को इस बीमा योजना की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में बीमा कम्पनी के उच्चाधिकारी, मण्डल के सभी अपर जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सभी तहसीलदारों को भी बुलाया जाने के निर्देश दिये। इस कार्यशाला के बाद सभी जिलामुख्यालयों पर, तहसील स्तर पर एवं सभी न्याय पंचायत स्तर पर भी गोष्ठी कराई जाये जिसमे किसानों और जन सामान्य व्यक्तियों को भी बुलाया जाये।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त नरेंद्र सिंह,अपर आयुक्त न्यायिक उर्मिला सोनकर खाबरी उपनिदेशक पंचायत सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।