Tuesday, May 7, 2024
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जनपद में धारा-144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पंकज वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 की घोषणा दिनांक 10 मार्च 2019 को कर दी गयी है। उक्त घोषणा के साथ ही जनपद में आचार संहिता लागू हो गयी है जो मतगणना की तिथि तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष्ी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने तथा उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी अथवा अभद्र शबें का प्रयोग किये जाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 15 फरवरी 2019 से 04 अपै्रल 2019 तक होने वाली कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षायों तथा दिनांक 20/21 व 22 मार्च 2019 को होली एवं दिनांक 13 अप्रैल 2019 को रामनवमी के पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने में कतिपय व्यक्तियों/अराजक तत्वों द्वारा शंाति भंग किये जाने का प्रयास किया जा सकता है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित के तहत तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि चंूकि समय कम होने के कारण दूसरे पक्ष को नही सुना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनपद की शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 11 मार्च 2019 से प्रभावी होकर दिनांक 9 मई 2019 तक प्रभावी रहेगा। बशर्ते किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसे इसके पूर्व विखण्डित न कर दिया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व, एडीएम प्रशासन को निर्देश दिये कि सभी एस0डी0एम0, लेखपालो को सचेत कर दे कि अपने क्षेत्र को अच्छी तरह देख कही पर भी होर्डिग, बैनर, पोस्टर, वाल राईटिंग पुनः नही होनी चाहिए यदि कही पर है या कोई लगाता है तो उसके तत्काल हटवा दे। क्षेत्र में कही पर भी वाल राईटिंग, होर्डिग, बैनर, पोस्टर मिलता है अथवा शिकायत मिलती है, तो उसे दिखवा ले तथा सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही करे। भवन मकान स्वामियो को भी नोटिस दे। होटल, रेस्टोरेन्ट, ढ़ाबा आदि की चेकिंग तेज की जाये। अवैध शस्त्र, संदिग्ध व्यक्ति, शराब, बैनर, पोस्टर प्रचार सामग्री कही मिले तो तत्काल सख्त कार्यवाही करे। जिलानिर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अति संवेदनशील बूथो के साथ ही चुनाव की संवेदनशीलता बल्नरेबिलिटी पर पैनी नजर रखी जाये साथ ही निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यो में पारदर्शिता व निष्पक्षता झलके। उन्होने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन के मतदेय स्थलो पर मूलभूत सुविधाएं-पेयजल, बिजली, चिकित्सा, शौचालय, रैम्प आदि की व्यवस्थाओ की पुनः समीक्षा कर ले। पोलिंग स्टेशनो के इर्द गिर्द यदि कही खराब सड़क या गली हो उसे भी दे ले तथा ठीक कर ले। पोलिंग स्टेशन पर या नजदीक लगे हैण्डपम्पो को भी पुनः देख ले ताकि मतदाताओ, पोलिंग पार्टियो को कोई दिक्कत न हो। उन्होने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि मतदान के दिन बिजली पूर्ति बाधित नही होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग के बीएसए को निर्देश दिये कि विद्यालयो में जहाॅ पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग पार्टी या फोर्स के रूकने का स्थान हों उन पर आवश्यकतानुसार पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि व्यवस्थाओ को दुरस्त रखें। कही कोई कमी हो तो उसे तुरन्त दुरूस्त कर ले।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि जनपद की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या समूह आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हाकी, बेंत, लाठी डंडा या अन्य कोई शस्त्र बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लिये नहीं चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड़ सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी अथवा कर्मचारी जो डयूटी पर हो, पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। बारात, शव यात्रा अथवा परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति समूह, प्रत्याशी/राजनैतिक दल अश्लील पोस्टर, बैनर या पम्पलेट छपवाकर वितरित नही करेगा तथा अश्लील/अभद्र भाषा का प्रयोग नही करेगा और न ही किसी व्यक्ति पर कीचड, पेन्ट, गुब्बारों आदि का प्रयोग एवं मानव त्वचा को हानि पहुंचाने वाले रंगों का प्रयोग करेंगा और न ही अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा। कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल द्वारा मन्दिर, मस्जिद, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नही किया जायेगा। कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल द्वारा लगाये गये पोस्टर, आदि को किसी दूसरी पार्टी तथा उसके समर्थकों द्वारा हटाया नही जायेगा। कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल द्वारा ऐसे स्थानों से कोई जुलूस नही निकालेगा जहां किसी अन्य पार्टी अथवा उम्मीदवार की सभा हो रही हो, कोई भी उम्मीदवार/राजनैतिक दल द्वारा किसी अन्य पार्टी की सभा अथवा जुलूस में व्यवधान उत्पन्न नही करेगा।