Wednesday, May 15, 2024
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योजना के अन्तर्गत अपराध के पीड़ित/आश्रित भी क्षतिपूर्ति के होंगे हकदार: प्रभारी सचिव

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में पीडित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 के अन्तर्गत अब अपराध के पीडित/आश्रित भी क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। कौन होंगे पीडित व्यक्ति जिस अपराध में क्षति/हानि है अथवा पीडित के परिवार वाले/ आश्रित कब होंगे क्षतिपूर्ति के पात्र। उन्होंने बताया कि जब अपराधी की शिनाख्त हो या न हो, परन्तु पीडित की शिनाख्त है। जब पीड़ित/दावेदार द्वारा अपराध की रिपोर्ट 48 घण्टे के भीतर थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/कार्यकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट से की गयी हो, (रिपोर्ट करने में हुये विलम्ब को उचित कारणों के आधार पर क्षमा भी किया जा सकता है)। जब पीड़ित/दावेदार ने अन्वेषण और विचारण में पुलिस एवं अभियोजन का सहयोग किया हो।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रार्थना पत्र क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र पीडित अथवा उसके आश्रित द्वारा सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा। उन्होने अन्तरिम सहायता दी जाने के बारे में बताया कि अपराध की संवेदनशीलता एवं पीडित को विशेष आवश्यकता के आधार पर 25 हजार से एक लाख रूपये तक की अन्तरिम सहायता, विशिष्ट उपचार एवं देख भाल के लिए दी जा सकती है। उन्होंने मुफ्त चिकित्सा हेतु जानकादी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर थानाध्यक्ष अथवा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर पीडित को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक भी पीडित/पीड़िता को जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन पत्र देने हेतु निर्देश दे सकते है।
उन्होनें अपराध के पीडित/आश्रित को देय क्षतिपूर्ति की जानकारी देते हुए बताया कि बलात्कार में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 3 लाख है। इसी प्रकार मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0दं0वि0 की धारा) 325,326, 333,394,429 एवं 436 में 1 लाख, संक्षारक पदार्थ अर्थात तेजाब आदि हमले से पीड़ित में 5 लाख, मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य) 1 लाख 50 हजार, मृत्यु( कमाने वाले सदस्य) 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित में 2 लाख, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 धारा 4,6,7,9,11 और 14 के आधीन अपराध में प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 4 में 2 लाख, गुरूत्तर प्रवेशन हमला धारा 6 में 2 लाख, लैंगिक हमला धारा 7 में 1 लाख, गुरूत्तर लैंगिक हमला धारा 9 में 1 लाख 50 हजार, लैंगिक उत्पीड़ित धारा 11 में 1 लाख, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग धारा 14 में 1 लाख, जलने पर शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक का प्रभाविक होना (तेजाब हमला के अतिरिक्त) में 2 लाख, यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त) में 50 हजार, गर्भ की क्षति में 50 हजार, गर्भ धारण क्षमता की क्षति में 1 लाख, 50 हजार, पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) में दो लाख, आंशिक विकलांगता (40 से 80 प्रतिशत) में 1 लाख, कास बार्डर फाइटिंग से पीडित महिला (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत य अधिक) में 2 लाख क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा है।