Sunday, May 5, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु निहित प्राविधान

कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु निहित प्राविधान

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्रमोशन आॅफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु निहित प्राविधान अनुसार अवशेष लक्ष्यो की पूर्ति हेतु दिनाॅक 08 नवम्बर 2019 तक पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर कृषको से जमानत धनराशि के रूप में एक लाख से अधिक के कृषि यंत्रो पर रू0 5000.00 एवं एक लाख से कम के कृषि यंत्रो पर रू0 2500.00 का बैंक ड्राफ्ट UP STATE AGRO INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED LUCKNOW के नाम से उप कृषि निदेषक कार्यालय विकास भवन माती जनपद कानुपर देहात में प्राप्त किये जायेगे। उक्त के क्रम में जनपद कानपुर देहात में कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लक्ष्यो का विवरण कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग सेन्टर लक्ष्य 11 है। इसी प्रकार यंत्र सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम 01, हैप्पी सीडर 03, पैडी स्ट्रा चाॅपर 02, मल्चर 05, कटर कम स्प्रेडर 01, हाइड्रोलिक रिवर्सेवल एम0बी0 प्लाऊ 09, जीरोट्रिल सीडकम फट्र्रीलाइजर ड्रिल 40 है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु कृषि यंत्रो के बिल एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड करने की अन्तिम दिनाॅक 10. नवम्बर 2019 है। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेषक कार्यालय विकास भवन माती जनपद कानुपर देहात में सम्पर्क कर सकते है।