Monday, April 29, 2024
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शासन व विभाग की पत्रावलियां अधिकतम तीन दिन में निस्तारित कराया जाना अनिवार्य: मुख्य सचिव

लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब क्षम्य नहीं: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि शासन व विभाग की पत्रावलियों को पत्रावलियां प्राप्त होने की तिथि पर ही निस्तारित की जाएं। उन्होंने कहा कि अपरिहार्यता की दशा में विलम्बतम तीन दिन में अवश्य निस्तारित कराया जाना सुनिश्चिित की जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये। उन्होंने कहा कि शासन व विभाग की पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर लम्बी अवधि तक लम्बित होने से प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि विचलन की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।