Saturday, May 18, 2024
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22 मार्च को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें: DM

समस्त सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय, समस्त प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षण संस्थान दिनांक 2 अप्रैल तक बन्द रहेंगे: डीएम
कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैण्डवाश साबुन, सेनेटाईजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि सभी जनपदवासी 22 मार्च, (दिन रविवार) को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें । उक्त अवधि में अपने घर पर ही रहकर विशेषकर छोटे बच्चों किशोर एवं वरिष्ठ नागरिक गण व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थान 2 अप्रैल 2020 तक बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने जनपद के नागरिकों से यह अनुरोध है की जनता कर्फ्यू के दौरान अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान (अति आवश्यक सेवाएं हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन आदि) को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान बंद रखें। जनपद में सभी प्रकार के सामूहिकध्अध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थगित किए जाएं। जनपद स्थित समस्त मैरिज लॉन सभागार, होटल, रेस्टोरेंट मनोरंजन के अन्य स्थल, जिम , ब्यूटी पार्लर, सेलून आदि बंद रखे जाएं। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से कोई भ्रम या अप्रमाणित खबर, पोस्ट, फोटो शेयर न करें, जिससे कि जनपदवासियों में किसी प्रकार से भ्रम या भय एवं गलत जानकारी से नुकसान की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से घबराए न, बल्कि आत्म संयम, दृढ़ शक्ति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय (बार-बार साबुन से हाथ धुलना, अनावश्यक रूप से आंख, नाक व मुँह को न छूना आदि) को अपनाकर, स्वयं अपने परिवार, जनपद व देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएं।
उन्होंने बताया जनपद के समस्त सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय तथा जनपद के समस्त प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षण संस्थान दिनांक 2 अप्रैल तक बन्द रहेंगे। दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैण्डवाश साबुन, सेनेटाईजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नही बेचेगा तथा जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स के द्वारा जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सहयोग दिया जायेगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार यदि कुछ वार्ड, बेड, वैंटिलेटर, आईसीयू रिजर्व करने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार रिजर्व रख जायेगा। आवश्यकतानुसार इस कार्य में इन निजी चिकित्सालयों के चिकित्सको द्वारा भी सहयोग किया जायेगा। केस-टू-केस बेसिस पर इनका अधिग्रहण आदेश भी भविष्य में जारी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नही फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलग से किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित करेगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तैयारी के साथ कोरोना वायरस जनित आपदा को समाप्त करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा उक्त बन्दी आदेश की तिथियां आवश्यकतानुसार आगे बढ़ायी जा सकती है तथा उपरोक्त आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी किया जाता है जिसका उल्लंघन निनियमावली के उपबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा तथा विनियमावली के नियम 15 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डीनय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा।