फिरोजाबाद,जन सामना। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अरविन्द कुमार यादव द्वितीय ने साढे चार वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के हितार्थ उसके संरक्षक को दी जाएगी। मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। वादी ने रिपोर्ट में कहा कि दिनाॅक 20 दिसम्बर 2015 को समय करीब 6 बजे शाम वादी की नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र चार वर्ष छः माह अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी थाना उत्तर क्षेत्र निवासी जवाहर सिंह उर्फ झबरा पुत्र उदयवीर शंखवार बालिका को उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अरविन्द कुमार यादव द्वितीय की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेन्द्र सिंह राठौर ने केस को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी जवाहर सिंह उर्फ झबरा को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।