Saturday, April 27, 2024
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डीएम ने एसडीएम को खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण किये जाने के दिये निर्देश

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 31(2) के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारो के गाटों के अंश निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये है कि राजस्व परिषदादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। प्रेषित सूची में उल्लिखित ग्रामों तहसील अकबरपुर, भोगनीपुर, डेरापुर, मैथा, रसूलाबाद तथा सिकन्दरा की खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु अंश निर्धारण स्कीम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, को सभी तहसीलों के 1036 राजस्व ग्रामों की सूची प्रेषित करते हुए निर्देश दिये है कि अंश निर्धारण स्कीम का संचालन गतिविधि समयसीमा के अनुरूप शीघ्र करें। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि राजस्व ग्रामों की सूची संबंधित विकास खंड कार्यालय व संबंधित ग्राम पंचायत आदि पर चस्पा करावें तथा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समय सारणी के अनुसार अंश निर्धारण स्कीम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति की गतिविधि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण सूचना का प्रकाशन किया जाना जिसकी समयसीमा विगत 20 मई से 25 मई 2017 तक, खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंभिक रूप सहखातेदारो एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श के लेखपाल द्वारा आकर पत्र-1 में तैयार किया जाना जिसका समयसीमा 26 मई से 30 जून, लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नंबरवार प्रस्तावित अंश को आकार पत्र-2 के पूर्वार्द्ध भाग मे तैयार कर सहखातेदारों को नोटिस द्वारा तामील कराया जाना जिसका समयसीमा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, सहखातेदार/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण दाखिल किया जाना (आकार पत्र-2) का उत्रार्द्ध भाग खातेदार द्वारा भरकर लेखपाल के पास जमा किया जाना जिसका समयसीमा 16 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक, राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के माध्यम से सहखातेदारो के अंश निर्धारण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना जिसका समय सीमा 1 अगस्त से 15 अग्रस्त तक, सहखातेदारा/भूमिधर द्वारा प्रारम्भिक रूप से की गयी अंश निर्धारण की आपत्ति तहसील में आरके कार्यालय में उपलब्ध कराना जिसका समय सीमा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक समय सीमा है। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित किया जाना जिसका समय सीमा 1 सितंबर से 30 सितंबर 2017 तक गतिविधि की समयसीमा निर्धारित है।