Monday, May 13, 2024
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बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई

फिरोजाबाद।  नारखी पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण बलात्कार के आरोपी अभियुक्त सूरज को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास एवं 30000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया गया ।थाना नारखी पर पीड़िता की माँ द्वारा बीतें 10 अगस्त 2020 को मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब पांच वर्ष को अभियुक्त सूरज दुकान से टॉफी, नमकीन दिलाने का लालच देकर अपने चाचा के घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसका विचारण न्यायालय एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो फर्स्ट के यहाँ हुआ। आज मामले की सुनवाई पूर्ण होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त सूरज को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।