अर्थदंड से भी दंडित, न देने पर अतिरिक्त कारावास
हाथरस। न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के एक मामले आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना सिकंदराराऊ के गांव मूढा नौजलपुर पीड़ित पक्ष ने दिनांक 20 मार्च 2015 को थाने में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी कि उसकी बहिन (पीड़िता) उम्र लगभग 15 वर्ष को आज सुबह करीब 11 बजे ओमवीर पुत्र स्व.सुरेश बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और आरोप-पत्र न्यायालय में दिखिल किया। निचली अदलत के बाद सत्र परिक्षण में सेशन न्यायालय के समक्ष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाह सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपों को सही पाते हुए आरोपी को दोषी माना है।
*आदेश*
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने सजा के बिंदु पर सुनते हुए अभियुक्त ओमवीर को अन्तर्गत धारा 363 (भादस) सात वर्ष के कठोर कारावास एवं पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने काआदेश भी किया है। जबकि भादस की धारा 506 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त पंद्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। पूरे मामले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने पैरवी की है।