Monday, May 6, 2024
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पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल उपलब्ध करायी जायेगी

Kanpur Nagar: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कानपुर नगर अखिलेश बाजपेयी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रथम बार पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्रायसाकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाइन फार्म वेब-पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र पर आमंत्रित किये जा रहे है। इस हेतु नियमावली भी प्रख्यापित हो गयी है। कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली मे उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्वान्त के आधार पर नियमानुसार लाभान्वित कराया जायेगा। मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत् है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मोटराइज्ड ट्रायसाकिल पर बैठकर अपने हाथों से गाड़ी का संचालन करने में सक्षम हो। 16 वर्ष या उससे अधिक दिव्यांगजन की आयु हो। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रू0 1,80,000.00 से अधिक न हो तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिव्यांगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्व में भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा० सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतो से उसे मोटराइज्ड ट्रायसाकिल प्राप्त न हुयी हो। दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडैन्टिटी कार्ड (यूडी0आई0डी0) या आधार कार्ड होना चाहिए। दिव्यांगजन का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोटराइज्ड ट्रायसाकिल के चयन मे हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने सभी पात्र दिव्यांगजन से अपेक्षा की है कि अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित आनलाइन वेबसाईट https://hwd.uphq.in/ पर प्रदर्शित हो रहे प्रारूप-पत्र पर भरकर अभिलेखों सहित तत्काल आवेदन करें, ताकि उन्हें नियमानुसार इस योजना से लाभान्वित कराया जा सके।