Sunday, May 5, 2024
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 व्यापारियों ने सीएम को भेजी चिठ्ठीःबोले खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम से व्यापारियों को व्यापार में आ रही अड़चने ;करें समाधान 

सिकन्द्राराऊ,हाथरस। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम अभिहीत अधिकारी एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है और अनावश्यक मुकद्दमेंबाजी से भी मुक्त कराने की मांग की गई है।उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम अभिहीत अधिकारी एवं एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व्यापारियों को व्यापार करने में भारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं तथा व्यापारियों द्वारा कहा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑनलाइन खाद्य पदार्थ सप्लाई किए जाने वाले सामान की क्वालिटी की जांच बाजारों से दुकानदारों के भरे जा रहे सैंपिलग के समान के अनुपात में ही की जाए। ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले डिलीवरी मैन के लिए फूड लाइसेंस की अनिवार्यता की जाए। पैकिंग के सामान का सैंपल फेल होने पर रिटेलर को भी अपराधी मानकर मुकद्दमा चलाया जाता है। जबकि पैकिंग के सामान में रिटेलर किसी तरह की कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसलिए रिटेलर व्यापारी को बिल दिखाने पर मुकद्दमे में अपराधी के स्थान पर गवाह बनाया जाए सजा व जुर्माना पैकिंग करने वाले पर ही लगाया जाए। फूड एक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक जिले में 10 से 25 तक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जिन्हें समाप्त कर ऑनलाइन पोर्टल पर फूड एक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई जाए।खाद्य कारोबार करने वाले से ट्रेनिंग के नाम पर 500 से 900 रूपये वसूल किए जा रहे हैं। छोटे व्यापारी अनावश्यक बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और व्यापारी को ट्रेनिंग निशुल्क दी जाए। निर्माताओं से मांगी जा रही सालाना रिटर्न ऑडिट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के सभी मामलों को अदालतों में भेजा जा रहा है। एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार अधिकांश मामलों को समन शुल्क जमा कराकर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विभागों में भी अनावश्यक मुकदमा आदि से बचने के लिए समन शुल्क जमा कर मुकदमा समाप्त करने की व्यवस्था की गई है और अभिहीत अधिकारी कार्यालय में समन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था लागू की जाए। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर भारी सजा व जुर्माने की व्यवस्था की गई है इसलिए सैंपल भरे जाते समय जिन बोतलों में सैंपल भरा जाता है उन्हें स्टरलाइज किए जाने की व्यवस्था की जाए तथा व्यापारी को सीसी स्टरलाइज है यह प्रमाण पत्र भी दिया जाए।
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, जिला महामंत्री मनोज कुमार अग्रवाल, शहर अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, उद्योग मंच जिला अध्यक्ष नन्नूमल गुप्ता, जिला महामंत्री अनूप अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल, संजीव कुमार अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता साईकिल वाले आदि तमाम व्यापारी शामिल थे