रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दावे यदि समय से किए गए हैं तो निश्चित समयावधि में ही विवेचना कर रिपोर्ट लगाई जाए। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों में यह भी अवश्य सुनिश्चित किया जाए की तहसीलदार और उप जिला अधिकारी के हस्ताक्षर भी समय अनुसार किए जाएं ताकि प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब न हो।
जिलाधिकारी ने बचत भवन सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की बीते दिनों समीक्षा की थी। बैठक में अपर जिला अधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मामलों में मृतक के वारिसान नाम आदि को आवश्यक परिपत्रों में दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर प्रत्येक दशा में अपडेट रखा जाए तथा पात्रता की श्रेणी निर्धारित करते समय संबंधित अपनी व्याख्या ससमय प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यदि वारिशों की संख्या एक से अधिक है तो संबंधित व्यक्ति से शपथ पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर हीला हवाली करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।