रायबरेली। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ ईकेवाईसी लागू की गयी हैं।
पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब की बेटियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए नियमावली/शासनादेश निर्गत किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में ईकेवाईसी आवश्यक है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 सुनिश्चित किया जाएगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्य पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियो की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत 104 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रूपये 20.80 लाख लाभार्थियों के बैंक खातो में स्थानान्तरित की जा चुकी है। लाभार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने बैंक में जाकर बैंक पास बुक में धनराशि का अंकन करा लें। अन्य पिछड़े वर्गों के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों के पुत्री की शादी 90 दिवस की अवधि में हुई है अथवा आगामी 90 दिवस में होनी सुनिश्चित है, वह उक्त बेवसाईट पर जाकर योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।