Thursday, August 6, 2026
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30 सितंबर तक जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस, धरना और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

हाथरस। आगामी स्वतंत्रता दिवस, श्रावण मास, रक्षाबंधन और बारावफात जैसे पर्वों को देखते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियों और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, हथियार लेकर चलने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर-पंपलेट के माध्यम से उकसाने, अफवाह फैलाने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने पर भी रोक रहेगी, सिवाय उन गतिविधियों के जिन्हें विधिवत अनुमति प्राप्त हो या जो कानून के तहत छूट प्राप्त हों। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की अपील की है।