कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। अकबरपुर हिन्दी भवन में मतदान कार्मिकों को नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 16 विकल्पों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूप को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर 16 विकल्प पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है। जिसमें से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदाता मतदाता सूची में नाम होने पर 16 विकल्पों में से एक पहचान पत्र से अपनी पहचान कराकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, केन्द्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमटिड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, संपत्ति के मूल अभिलेख, पट्टा फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, पेंशन बुक, पंेशन भुगतान आदेश, वृद्धा लाइसेंस, विकलांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जन संख्या रजिस्टर, संासद, विधायक व एमएलसी सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड में से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए वैध माने जायेंगे। बसरते सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।