पुतला जलाना, प्रदर्शन करना, पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करना रहेगा वर्जित: कुमार रविकांत सिंह
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करायें। यदि भ्रमण के दौरान वह अपने अपने क्षेत्र के बनरेविल स्थल या बनरेविल स्थिति निर्वाचन के दौरान भविष्य में तैयार करने वाले लोगों की सूचना मिलती है तो उस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए जानकारी उपलब्ध करायें, उड़नदस्ता नियमित रूप से सक्रिय रहे। अपने साथ में वीडियों ग्राफर को रखें और क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक राजनैतिक गतिविधि की वीडियों रिकार्डिग आदि करायें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को नियमानुसार से पाबंद किया जाये। सभी थानों पर मुचलके तैयार रखें। नोटिस तामीला पर विशेष ध्यान दिया जायें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि धारा 117 में जिन पर कार्यवाही की गयी हो उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध 122बी में कार्यवाही की जायें। उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि वह 110जी,107/116 की रिपोर्ट की0 उपलब्ध करायें। क्षेत्र में अवैध शराब, शस्त्र के साथ-साथ अवैध राशि पर भी नजर रखे। कहा कि गठित फ्लाइंग स्काॅट टीमें प्रतिदिन संघन चेंकिग कर शराब, नकदी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी करें। उड़नदस्ता रिकवरी नही करेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही होगी। उड़नदस्ता नियमित, रूप से सक्रिय रहें और प्रत्येक राजनैतिक गतिविधि पर नजर रखें। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में दबाव बनायें, शरारती तत्वों, प्रभावशाली व्यक्तियों, मतदाताओं को डराने धमकाने वालों को भारी मुचलकों में पाबंद किया जायें। उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी अपने अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करायें। कन्ट्रोल रूम में जो भी शिकायतें मिले उसे शिकायत रजिस्टर में दर्ज कर सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही की जायें। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने हेतु सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के शस्त्र, असलाह जमा करने की भी कार्यवाही नियमानुसार करते रहे। जो लाइसेंसी असलाह जमा नही करेंगे, उनके लाईसेंस निरस्त होंगे। उन्होेने कहा कि शस्त्र निलंबन की रिपोर्ट तत्काल भेजी जाये। उन्होंने कहा जिन असलहों को जमा करने में छूट देनी है। उसकी संयुक्त रिपोर्ट उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी प्रस्तुत करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक प्रभावी है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने तथा उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी अथवा अभद्र शब्दों का प्रयोग किये जाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो मतदान, मतगणना की तिथि तक चलती रहेगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। धारा 144 के तहत किसी भी व्यक्त का पुतला जलाना, प्रदर्शन करना, पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करना वर्जित रहेगा, कोई भी व्यक्ति/प्रत्याशी जनसभा एवं जलूश का आयोजन बिना संबंधित एसडीएम/जिला मजिस्टेªट के पूर्व अनुमति के नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य भी नही करेंगा या किसी ऐसे कार्य को बढ़ावा नही देगा जिससे विभिन्न जातियों/सम्प्रदाओं में किसी प्रकार का भाषायी मतभेद उत्पन्न हो।