क्यों किसी की कानून से टूटे आस्था-जब शिकायत पर दिया जाये ध्यान
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की उड़ रहीं धज्जियां
स्थगन आदेश के बावजूद विपक्ष करा रहा निर्माण कार्य
फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। थाना नारखी के गांव लतीपुर में घर की जमीन को बचाने के लिये पीड़ित को दर-दर भटकना पड़ रहा है। पीड़ित ने उच्च न्यायालय तक गुहार लगायी। उच्च न्यायालय ने तीन दिसम्बर 2012 से यथास्थिति के आदेश दे दिये। पीड़ित का आरोप है इसके बावजूद विपक्षी ने पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस तरह उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। पीड़ित ने इस संबंध में क्षेत्राधिकारी टूण्डला को अवगत कराया है।बताते चलें कि एक वाद संख्या 366/2008 हेत सिंह बनाम वीरेंद्र पाल सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन फिरोजाबाद के यहां विचाराधीन है। जिसमें वादी हेत सिंह को छह जनवरी 2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिसमें प्रतिवादी वीरेंद्र पाल सिंह को पूर्णतः निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया था। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी वीरेंद्र पाल सिंह ने जिला जज फिरोजाबाद के यहां अपील दायर की थी। जिसे अपर जिला जज ने 14 नवम्बर 2012 को अपील निरस्त करते हुये सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश छह जनवरी 2009 को बहाल रखा। लेकिन प्रतिवादी ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पिटिशन दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने तीन दिसम्बर 2012 को स्पष्ट आदेश दिया कि पक्षकार मौके पर यथास्थिति रखेंगे। विवादित संपत्ति की प्रकृति नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रतिवादी वीरेंद्र पाल सिंह द्वारा देवेंद्र पाल सिंह पुत्र राजेंद्र पाल सिंह व दलवीर पुत्र सूरजपाल सिंह व नरसिंह पाल पुत्र साधू निवासी लतीफपुर कोटला उक्त लोगों ेक साथ मिलकर बार-बार निर्माण कार्य करा कर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। पीड़ित के घर से सरिता जादौन इस संबंध में क्षेत्राधिकारी टूण्डला को अवगत कराया है। साथ ही कहा कि ये पुलिस द्वारा बार बार मना करने पर भी अपनी आदत से बात नहीं आ रहे हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही अमल में लायंे जाने की गुहार लगायी है। क्षेत्राधिकारी टूण्डला से एसओ नारखी को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।