कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य में कोई भी ईंट भट्ठा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बिना संचालित नही किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी खनन पंकज वर्मा ने बताया कि जनपद में यदि कोई भी भट्ठा स्वामी बिना पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फत्तेपुर रोशनाई, कानपुर देहात की सहमति व विनियमन शुल्क जमा किये ईंट मिट्टी का खनन, पथाई, फुकाई का कार्य करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध उपखनिज (परिहार) नियमावली, 7963 के नियम-3 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)अधिनियम 1957 की धारा-4 एवं ईट भट्ठा समाधान योजना के सुसंगत धाराओं में कडी कार्यवाही की जायेगी।
Home » मुख्य समाचार » ईट भट्ठा संचालित हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वच्छता प्रमाण पत्र अनिवार्य: प्रभारी अधिकारी खनन