Friday, November 8, 2024
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लॉकडाउन में आवश्यक लोगों को जारी किये जायेंगे ऑनलाइन ई-पास

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 के कारण देश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ऑनलाईन ई-पास जारी करने हेतु फार्मेट तैयार किया गया है। इसमें विशेष परिस्थतियों में आम-जन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त किये जाने के लिए ही ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दी है। साथ ही ई-पास से सम्बंधित आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ई-पास हेतु आवेदक http://164.100.68.164/upepass2 पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करेंगें। सम्बंधित जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन करते हुए आनलाइन ई-पास जारी किये जायेंगे। जारी किये गये ई-पास का लिंक आवेदक द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक इस लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन पास की इलेक्ट्रानिक कॉपी प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही ई-पास के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति न हो रही हो तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में जीएसटी प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा। जिले के अंदर के लिए एसडीएम और जिले के बाहर के लिए एडीएम ई-पास जारी कर सकेंगे। संस्थाओं द्वारा जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध होंगे जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता 1 दिन की होगी एवं जिले के बाहर के ई-पास की वैधता 2 दिन की होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर-कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा किया जायेगा।

जनपद लखनऊ के स्तर पर पूरे प्रदेश के लिए विशिष्ट मामलों में प्रदेश स्तरीय पास जारी किया जायेगा। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी पास भी मान्य होंगे।

उल्लेखनीय है कि ई-पास मात्र आवश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थिति जन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्गत किए जायेंगे। लॉक-डाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ई-पास जारी किए जाने में विशेष सावधानी भी बरते जाने एवं सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये हैं।