Wednesday, November 27, 2024
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पं0 दीनदयाल स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु इच्छुक व्यक्ति ऋण आवेदन पत्र जमा करें

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। डा0 प्रज्ञा पाण्डेय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 ने अवगत कराया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु संचालित पं0 दीनदयाल स्वरोजगार योजना/दुकान निर्माण योजना/टलरिंगशाप योजना/लाड्री योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों(लाड्री योजना केवल धोबी समाज के व्यक्तियों के लिये ही है) जो कानपुर के स्थाई निवासी हो के ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उन्होनें बताया है कि जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति उक्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों, वह निर्धारित प्रारूप में अपना फोटो चस्पा कर ऋण आवेदन पत्र, जाति एवं आय प्रमाणपत्र तथा राशन कार्ड/निर्वाचन परिचय पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति सहित दो प्रतियों में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, 14 लखनपुर कानपुर नगर में दिनांक 15 जून,2020 तक जमा करना सुनिश्चित करें। उन्होनें बताया है कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान 10000/-तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा। शेष बैंक ऋण होगा। मार्जिन मनी ऋण की अदायगी36 मासिक किश्तों में की जानी है। शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना की निर्धारित लागत 78000/-है। जिसमें रू010000/-अनुदान तथा शेष धनराशि रू0 68000/-व्याजमुक्त ऋण के रूप में होगा। जिसकी अदायगर 120 समान मासिक किश्तों में होगी।लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अन्तर्गत निर्धारित लागत रू0100000/-एंव 216000/- है। जिसमें अनुदान रू0 10000 तथा शेष धनराशि व्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी। जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किश्तों में होगी। इसी प्रकार टलरिंग शाप योजना के अन्तर्गत निर्धारित लागत रू0 20000/-जिसमें अनुदान रू010000/-तथा शेष धनराशि रू0 10000/-व्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी। जिसकी अदायगी 36 समाल मासिक किश्तों में होगी।
उन्होनें बताया है कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति का हो तथाआवेदक की वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में रू0 56,460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू046080/-से अधिक नहीं होना चाहियें, तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलगन करना होगा। दुकान निर्माण योजना में नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक के पास व्यावसायिक स्थान पर स्व्ंय की भूमि हो तथा असवेदन पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड अनिवार्य है। टेलरिंग शाप योजना में प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।