Tuesday, May 14, 2024
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मतदाता सूची में नाम ना होने पर नहीं कर पायेंगे मतदान

हाथरस। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी डा. बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक आयोजित की गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराये जाने हेतु तैनात सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट से कहा मतदेय स्थल, बूथों पर पूर्व में भ्रमण के दौरान जो कमियाँ पाई गई थीं, उनका निराकरण किया गया है कि नहीं के संबंध मे पुनः मतदेय स्थल, बूथों का भ्रमण यथास्थिति का जायजा लेते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में पाई गई कमियों का निराकरण करा दिया गया है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है तो उसके संबंध में निर्वाचन कार्यालय को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पीठासीन को दिये जाने वाला थैला प्राप्त हो गया है कि नहीं और उस थैले में निर्वाचन संबंधी समस्त प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। मतदान के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट पोलिंग पार्टियों से समन्वय स्थापित करते हुए ससमय मतदान प्रक्रिया को प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान ससमय प्रारम्भ होने से किसी भी प्रकार से दबाव नहीं रहता है। मतदान के दौरान आरओ, एआरओ द्वारा हस्ताक्षर युक्त मतदाता लिस्ट का ही प्रयोग किया जाना है। मतदाता सूची में यदि मतदाता का नाम नहीं है तो वह किसी भी दशा में मतदान नहीं कर सकता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका व नगर पंचायत में एक-एक पिंक बूथ बनाया गया है। जिसमें समस्त महिला कर्मचारी तैनात किये गये हैं। पिंक बूथों पर किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट समय से बूथों का अवलोकन कर लें। नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट को दिये गये दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो. माईनुल इस्लाम ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तैनात किये गये सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट से सरकारी, व्यक्तिगत वाहन की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के संबंध में जानकारी की। उन्होंने कहा कि सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट के पास जो भी वाहन उपलब्ध है उसकी सूची सहायक सम्भागीय परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दें। जिससे कि निर्वाचन कार्य के दौरान उपयोग किये गये वाहनों को ईंधन व्यय का भुगतान अथवा ईंधन की उपलब्धता कराई जा सके। साथ ही साथ अनुबंधित वाहनों की सूची भी उपलब्ध करा दें। इस दौरान समस्त सैक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित थे।