Tuesday, November 26, 2024
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पारस्परिक स्थानांतरण करने वाले शिक्षक अपने दस्तावेजों का करवाएं सत्यापन, अन्यथा निरस्त हो जायेगा आवेदन

कानपुर देहात। अंतर्जनपदीय तबादले के बाद अब अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान है। जनपद में 518 शिक्षकों के आवेदन पत्र विकसित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदन पत्रों का 21 जुलाई तक सत्यापन कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपनी-अपनी विकास खंड से संबंधित आवेदित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु 2 प्रतियों में पत्रावली जमा करें एवं उनका सत्यापन करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही करते हुए 22 जुलाई तक आवेदन पत्रों को अग्रसारित या निरस्त किया जा सके।
बता दें बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभाग की तरफ से इसका सत्यापन पूरा करने के बाद अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों की सूची जारी होगी। जिसके बाद शिक्षक मनचाहे ब्लॉक में नई तैनाती पा सकेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादलों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक पूरी हो गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया जनपद स्तरीय गठित समिति के माध्यम से किया जाना है। इस समिति में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में डीआईओएस और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे और बीएसए सदस्य सचिव होंगे। शिक्षकों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दर्ज सूचनाओं का समिति मिलान करते हुए सत्यापन की कार्यवाही पूरी करेगी। इसको 22 जुलाई तक पूरा किया जाना है। सत्यापन में शिक्षकों की तरफ से उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और तथ्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि जिले के भीतर शिक्षकों से पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। कुल 518 आवेदन मिले हैं जिनका सत्यापन निर्धारित अवधि के भीतर कराकर निदेशालय को अवगत कराया जाएगा।