Friday, September 20, 2024
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निलंबित शिक्षकों पर दोष सिद्ध होने पर ही बदलेगा स्कूल

कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद बहाल होने पर अब उन्हें विद्यालय का आवंटन पोर्टल से किया जाएगा। विभिन्न आरोपों में निलंबित होने वाले परिषदीय शिक्षकों की बहाली अब उनके मूल विद्यालय में आसानी या जुगाड़ से नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐसे शिक्षकों की बहाली के बाद तैनाती के लिए शासन ने नई व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत यदि संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी, जहां वह निलंबन के समय तैनात था। महानिदेशक के अनुसार एनआईसी से निलंबन के बाद बहाल होने वाले शिक्षकों की तैनाती का सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया गया है। शासन की व्यवस्था के तहत जल्द तैनाती प्रक्रिया शुरू होगी और यह व्यवस्था सतत चलेगी। दंड सहित बहाली में ऐसे होगी तैनाती- यदि किसी शिक्षक को जांच के बाद उप्र बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दंड संख्या-1 के साथ बहाल किया जाता है तो उसे मूल विद्यालय नहीं मिलेगा। ऐसे शिक्षक को उसी विकासखंड के ऐसे विद्यालय में ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी जहां आरटीई मानकों के अनुसार जरूरत है। यदि किसी शिक्षक को जांच के बाद नियमावली के दंड संख्या 2-6 (एक या अधिक) के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जिले के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। यदि शून्य अध्यापक वाला विद्यालय नहीं है तो एकल अध्यापक वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। यदि एकल अध्यापक वाला विद्यालय भी नहीं है तो आरटीई मानकों के अनुसार सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में तैनाती होगी।
बंद होगा मनमानी का खेल-
निलंबन के बाद बहाली और ऑनलाइन तैनाती की व्यवस्था न होने से अभी कई जगह गड़बडियों व मनमानी की शिकायतें मिलती रहीं हैं। पहले तो निलंबन के बाद जांच में बहाली को लेकर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जाता है। बाद में बहाली होने पर तैनाती के लिए अलग से शिक्षक को परेशान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर तैनात शिक्षक को निलंबित करके बहाल करते हुए सड़क या शहरी क्षेत्र के नजदीक विद्यालय में तैनाती का भी खेल चलता है अब इस पर लगाम लगेगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय का कहना है कि निलंबित शिक्षकों की बहाली के संबंध में शासन ने नियमों में बदलाव किए हैं। नए निर्देशों वा नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। जांच में दोषमुक्त होने पर वही विद्यालय मिलेगा तथा दोष सिद्ध होने पर दूसरे स्कूल में तैनाती दी जाएगी।