Tuesday, April 30, 2024
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इसेन्सियल सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों को मतदान सम्बन्धी दिये गये निर्देश

कानपुरः जन सामना डेस्क। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में अगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में इसेन्सियल सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों (मतदाताओं) को डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में एम0 डी0 केस्को सैमुअल पॉल, मुख्य विकास अधिकारी सुधीर कुमार, के0 डी0 ए0 सचिव शत्रोहन वैश्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) राजेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसेन्सियल सर्विसेज व निर्वाचन की ड्यूटी में लगे कर्मचारी जो 13 मई, 2024 को मतदान दिवस के दिन अपने बूथ पर मतदान नहीं कर सकते हैं, उनके लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि उ0 प्र0 में इसेन्सियल सर्विसेज में 12 सेवायें सम्मिलित की गयी है, जिसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (इमरजेन्सी/एम्बूलेन्स सर्विसेज), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो, दूरदर्शन, आल इण्डिया रेडियो, बी0 एस0 एन0 एल0, मतदान दिवस कवरेज के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देश दिये कि इसेन्सियल सर्विसेज श्रेणी के इच्छुक मतदाताओं को अपना आवेदन प्रारूप 12डी में अपने विभाग के नोडल आफिसर से प्रमाणित कराते हुये रिटर्निंग आफिसर को भेजा जायेगा। प्राप्त सभी मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी। इन मतदाताओं के मतदान के लिये पालीटेक्निक में पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पी0वी0सी0) स्थापित किया जायेगा। पी0वी0सी0 के स्थल तथा चुनाव की तिथियों के विषय में विभिन्न प्रचार माध्यमों से तथा विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा इसके मतदान की तिथि तथा समय का प्रकाशन डी0 ई0 ओ0 की वेबसाइट पर भी किया जायेगा। पी0 वी0 सी0 पर मतदान के लिये ग्रुप ए या बी के अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जो फार्म 13ए को प्रमाणित कर सकेंगे।
डाक विभाग से प्राप्त होने वाले सभी पोस्टल बैलेट दैनिक रूप से 3 बजे रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में भेजे जायेंगे तथा मतदान दिवस पर मतदान के लिये निर्धारित समय प्रातः 8 बजे के पूर्व तक पोस्टल बैलेट प्राप्त कराये जा सकेंगे। पोस्टल बैलेट के कार्य में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगायी गयी है उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। बैलेट पेपर से मतदान करने हेतु प्रारूप 12डी में प्राप्त अभ्यार्थियों को उक्त मतदान के समय और तिथि की सूचना समय से उपलब्ध करायी जाये। अपेक्षित समस्त कार्यवाहियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित कराया जाये।