Saturday, April 27, 2024
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ई-रिक्शों को मेन रोड पर पूर्णतयः प्रतिबंधित किया जाये: मण्डलायुक्त

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। मण्डल के जनपदों में ब्लैक स्पाॅट्स सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाये सड़क निर्माण परियोजना तैयार करते समय रोड सेफ्टी सम्पोनेंट्स को सम्लित किया जाये, साइनेज/ चेतावनी चिन्ह बोर्ड आवश्य लगाया जाये। एक्सीडेंट में दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति को त्वरित एम्बुलेंस मुहैया करायी जाये इसके लिये आरटीओ स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की जायेगी। 100 डायल पर सूचना करने से भी एम्बुलेंस मगायी जा सकती है। स्कूलों में यातायात सुरक्षा की जानकारी दी जाये। स्कूली वाहन में ड्राइवरों के लाइसेंस अवश्य चेक कराये जाये। नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने से रोकने के लिए अभियान चलाकर उन्हें रोका जाये। ई रिक्शो को मेन रोड से पूर्णतयः प्रतिबंधित किया जाये इसके लिये 48 रूट बनाये गये है उनका आरटीओ एक माह में पूर्ण सत्यापन कर उन्ही मार्गो में ई रिक्शा चलाने के लिये कार्यवाही करें। उक्त निर्देश निर्देश मण्डलायुक्त पी के महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं आरटीओ समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि सभी रोडो के जंकशन पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये। मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलों के साथ साथ मण्डल मुख्यालयों पर प्रतिमाह आयोजित हो, नगर निगम सड़कों की लाइटे ठीक करायें। दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 25 हजार रूपये तथा घायल को 12500 रूपये की सहायता दी जाये। सड़क दुर्घटना की समीक्षा हेतु मण्डल के प्रत्येक जिलों में एक अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को जानकारी देने हेतु प्रधानों का सहयोग लिया जाये। ड्राइवरों द्वारा गलती किये जाने पर पुनः ट्रेनिंग दी जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थिति में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ब्लैक स्पाॅट्स को चिन्हित कर प्रभावी कदम उठाये जाये।

बैठक में विगत वर्ष के 9451 सार्वजनिक भार वाहन तथा इसी अवधि के 4840 यात्री वाहन की औपचारिकता पूर्ण होने के कारण उन्हें वाहन चलाने के परमिट जारी किये। सीएनजी इंजन से संचालित बसे एवं टैक्सी आदि आटो की आयु बढ़ा कर 15 वर्ष की गयी परन्तु इस सभी वाहनों की नियमित जांच भी होती रहे ताकि जनता को परेशानी न हो। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिये मोटर साईकिल के पीछे वाली सीट को यात्री सवारी के रूप में अनुमति दे दी गयी, परन्तु जनता की सुरक्षा के लिये इन सभी वाहन चालकों का पूरा सत्यापन पुलिस से करा लिया जाये तथा वाहनों के आगे पीछे ठेका वाहन लिखा होना आवश्यक है इसी के साथ दो पहिया वाहनों के ऊपर ही ड्राइवर का नाम पता व फोन नंबर आदि ऐसे स्थान पर लिखा होना आवश्यक है जहां पर सभी की नजर पड़ सके।
उन्होंने बताया कि बसों के संचालन हेतु शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें 20 नए ग्रामीण क्षेत्रों के लिये परमिट अनुमति दी गयी है। सीएनजी / एलपीजी गैस किट लगवाने के लिये रिक्टरो फिटमैंट में तीन ऐसे डीलर्स का चयन किया गया है। इससे दो सदस्यों की समिति द्वारा इनका सर्वे किया गया है, जिसमें 1 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक निरीक्षक प्राविधिक हैं। ऐसे माल वाहन जो माल ढोते है को संभागीय परिवहन प्राधिकरण से लाइसेन्स लेना आवश्यक है और लाइंसेंस के बाद ही कारोबार किया जा सकता है। लाइसेंस का नवीनीकरण भी कराना होता है, बैठक में ऐसे माल वाहनों के नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया जो नवीनीकरण योग्य हों तत्काल कराया जाये।
कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के अन्तर्गत ट्रक संचालकों को पंजीकरण करने पर विचार किया जाये प्राधिकरण द्वारा अपनी पूर्व बैठकों में 458 काॅमन कैरियर परिवहन यात्रियों को पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है अतः 173 आवेदनों को नई स्वीकृति प्रदान की गयी कानपुर नगर की सीमा में संचालित टैम्पो टैक्सी व ऑटो के परमिट बिना अनुमति लिए ही वाहन क्रेता को दे दिया अतः मोटर अधिनियम 1988 के अन्तर्गत धारा 86 के अन्तर्गत निरस्त करने का विचार किया गया। स्थाई जन भार वाहनों के परमिट एवं सवारी वाहनों के परमिटों के प्रति धारा 86 के अन्तर्गत विचार किया जाये। कानपुर संभाग के जनपद औरैया से संचालित प्राइवेट बस मार्ग दिबियापुर से बिल्हौर वाया सहायल, रसूलाबाद को सहायल से याकूबपुर जिसकी लम्बाई 15 किलोमीटर है, जिसमें 20 गांव, डिग्री कालेज, इंटर कालेज आदि पड़ते है के लिये परमिट दिये जाने पर विचार किया गया। इसी तरह फर्रुखाबाद से संचालित प्राइवेट बस मार्ग मोहमदाबाद -बहोरिकपुर को सम्पर्क मार्ग गठौरा से छिबरामऊ जिसकी कुल लम्बाई 18 किलोमीटर है और 10 गांव की जनता प्रभावित होती है पर भी परमिट दिये जाने हेतु विचार प्रस्तुत किया गया।