Monday, April 29, 2024
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राष्ट्रीय लोकअदालत का आयोजन 9 को

हाथरसः जन सामना ब्यूरो। सिविल जज (व0प्र0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय आर्या ने बताया है कि दीवानी न्यायालय हाथरस में दिनांक 09 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं जिला विनय आर्या सिविल जज (व0प्र0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसार दिनांक 09 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स बसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।
श्री विनय आर्या सिविल जिला जज ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बाॅट तथा माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम के संबंधी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, मैडबंदी एवं दाखिल खारिज वाद, मोबाइल फोन एवं केबिल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर प्रकरण,रेलवे दावे,आपदा राहत प्रकरण, कराधान प्रकरण,राशन कार्ड/बीपीएल कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।