Saturday, April 20, 2024
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मानकों के अनुरूप मिट्टी उठान करने के दिए निर्देश

2016-12-05-1-ssp-mitti-khanan-knpdकानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिह ने निर्देश दिए हैं कि डीईआईएए एवं डीईएसी समिति के सदस्य/विषेशज्ञ जिला स्तर पर लघु खनिजों के खनन हेतु पर्यावरण स्वच्छता का प्रमाणपत्र दिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित की पत्रावली पूरी तरह ईको प्रो है या नहीं इसके अलावा खनन एरिया के चारों ओर वन भूमि से नियमानुसार दूरी बनी रहे अन्यथा की दशा में जैव विविधता नियमों का उल्लंघन माना जाएगा जिसके तहत 10 लाख रूपये का जुर्माना व 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान जैव विविधता एक्ट में है। उन्होंने कहा है कि भूमि संरक्षण के नियमों, प्रदूषण के मानकों आदि का विशेष ध्यान ब्रिक फील्ड संचालक रखें।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह ने कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में वन विभाग, कृषि विभाग, खनन निरीक्षक, पर्यावरण अधिकारी आदि को निर्देश दिए कि वे प्रस्तुत प्रस्तावों को एक बार फिर से अध्ययन कर लें। यदि कहीं किसी भी स्तर पर कोई कमी रह गयी हो तो उसे समय से दुरूस्त कर लें। मिट्टी उठान के दौरान ब्रिक फील्ड संचालक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। उपस्थित लीगल एडवाइजर्स को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों द्वारा मानक निर्धारित हैं जिनके अनुमति के पश्चात ही मिट्टी का उठान तथा ईंटों की पथाई का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि मा0 न्यायालय व प्रदेश सरकार खनन के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। खनन सम्बन्धी जो भी कार्य हों वे नियमानुसार व विधिसम्मत होने चाहिए। प्रोजेक्टर के जरिए विभिन्न ईंट भट्टों का गूगल मैप के द्वारा लेआउट प्लान प्रदर्शित किया गया जहाॅं से मिट्टी का उठान किया जाना है। बैठक में प्रमुख रूप से एसडीएम सदर जयनाथ यादव, खनन अधिकारी डा0 सुशील कुमार, डा0 रवीन्द्र चतुर्वेदी, भूमि संरक्षण अधिकारी शशिकेश सिंह, प्रदूषण बोर्ड के फतेह बहादुर सिंह, खनन लिपिक गुलाम बाबू, शैलेन्द्र यादव आदि सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।