Saturday, April 20, 2024
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शाम पांच बजे के बाद नहीं कर पायेंगे चुनाव प्रचार

⇒डीएम ने कहा-आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही
फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। 27 नवंबर को शाम 5.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा- जिलाधिकारी जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में लडने वाले प्रत्याशियों का कडाई सेे अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होने बताया कि सभी प्रकार का चुनाव प्रचार 27 नवम्बर को शाम 5 बजे बन्द कर दिया जायेगा और इसके बाद यदि कही पर भी चुनाव प्रचार होता पाया गया तो आचार संहिता उल्लंघन की सुसंगत धाराओ में कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसमेे टी0बी0 केविल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार भी उक्त अवधि के बाद भी नही किया जा सकेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधी में चुनाव प्रचार नही करेंगे और न ही वोट मागेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में तृतीय चरण में 29 नवम्बर होने वाले मतदान के लिये सभी तैयारिया पूर्ण की जा चुकी है तथा पोलिंग पार्टिया 28 नवम्बर को पुलिस लाइन मैदान से प्रस्थान करेंगी। मतदान हेतु पूरे जनपद मंे पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा अति संवेदनशील बूथो की बेबकास्टिंग करायी भी जायेगी। जनपद के 260 मतदान केन्द्रो के 653 मतदेय स्थलों पर 6,95,416 मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधीकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान एवं मतगणना पूरी निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराने केे उददेश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डा0 रजनीश गुप्ता सदस्य न्यायिक राजस्व परिसर उ0प्र0 शासन को चुनाव प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। श्री फरीद अहमद जिला आबकारी अधिकारी फिरोजाबाद को इनका लाइजनिंग आफीसर बनाया गया है।