Friday, May 3, 2024
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मतगणना स्थल पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, विजय जलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित: डीएम

मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, आयोग द्वारा निर्धारित समय से मतगणना कार्य होगा शुरू: डीएम
मोबाइल, पान, बीड़ी, सिगरेट व इलेक्ट्रानिक डिवाइस का पूरी तरह से मतगणना स्थल पर रहेगा प्रतिबंधित: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की मतगणना कार्य को सकुशल, शांतिपूर्वक व फुलफ्रूप व्यवस्था के बीच सम्पन्न कराने के उददेश्य से मतगणना का कार्य 1 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से पूर्व निर्धारित समस्त मतगणना केन्द्रों पर प्रारंभ होगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम के साथ ही विजय जलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नगर पालिका परिषद पुखरायां एवं नगर पंचायत अमरौधा की मतगणना रामस्वरूप ग्रामोद्योग डिग्री कालेज पुखरायां, नगर पालिका परिषद झींझक एवं नगर पंचायत डेरापुर की मतगणना श्रीदेवी सहाय सावर्जनिक इंटर कालेज डेरापुर, नगर पंचायत अकबरपुर एवं नगर पंचायत रूरा की मतगणना अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, नगर पंचायत शिवली की मतगणना कन्हैयालाल बाबूलाल विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवली, नगर पंचायत सिकन्दरा की मतगणना तहसील भवन सिकन्दरा, नगर पंचायत रसूलाबाद की मतगणना तहसील भवन रसूलाबाद में सम्पन्न होगी। गणना अभिकर्ता के रूप में संबंधित निकाय के निवासियों को तथा सदस्य पद के उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में केवल संबंधित वार्ड के निवासियों को ही नियुक्त किया जायेगा। वार्ड के बाहर के निवासियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों, मंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेंगा। उम्मीदवार, नियोजन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक ही व्यक्ति एक समय में मतगणना हाल में निर्धारित स्थान पर उपस्थित रह सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में मतगणना के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिये है कि मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ की 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्तियों को मतगणना परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्तियों को रिटर्निग अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश नही करने दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर नही जायेगा। यह पूरी तरह से मतगणना केन्द्र के अन्दर प्रतिबंधित है। इसके अलावा धूम्रपान करना, धूम्रपान संबंधी वस्तुयें यथा माचिस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पान, तम्बाकू आदि का सेवन करना व ले जाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा पानी की बोतल भी ले जाना बर्जित है। मतगणना केन्द्र के अन्दर स्याही वाला पेन ले जाना भी प्रतिबंधित है। परिणाम नोट करने हेतु डाट पेन व कागज ले जा सकते है। मतगणना केन्द्र/टेबिल पर एक समय निर्वाचन एजेन्ट/मतगणना अभिकर्ता या प्रत्याशी में से कोई एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। मतगणना केन्द्र के अन्दर जारी प्रवेश पास/परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ ही पान, बीड़ी, सिगरेट व मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रानिक डिवाइस, मोबाइल आदि न लाये जीवन रक्षक दवाई को लाया जा सकता है। उन्होंने एजेन्टों, प्रत्याशी तथा मतगणना कार्मिक तथा मीडिया बंधुओं से अपेक्षा की है कि वे 1 दिसम्बर को मोबाइल आदि न लाये। मीडिया प्रतिनिधियों को भी मीडिया पास के माध्यम से निर्धारित स्थल तक ही प्रवेश दिया जायेगा। मतगणना स्थलों पर उसके ईद गिर्द सीसी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय रहकर निगरानी रखी जाये व कन्ट्रोल रूम निरंतर पूरी तरह से पूरी तरह से व्यवस्थाओं को दुरस्त रखने के निर्देश दिये।