Saturday, April 20, 2024
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मतदाधिकार का प्रयोग करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम करायें दर्ज: सुभाष चन्द्र शर्मा

मण्डलायुक्त बैठक करते हुए

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर हेतु ज्यादा से ज्यादा करें प्रचार प्रसार: मण्डलायुक्त
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल कानपुर सुभाष चन्द्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक की। बैठक में उन्होंने एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार आदि को निर्देश दिये कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनो/महिलाओं का निर्वाचन नामावली में नाम जुडवाने सम्वन्धी पंजीकरण हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 अक्टूबर 2018 दिन रविवार को विशेष अभियान हेतु गांवों में डुग्गी, रैली, पेन्टिंग प्रतियोगितायें, दौड आदि के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। उन्होंने कहा कि समस्त अर्ह पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाये एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाये ताकि निर्वाचक नामावली को शत प्रतिशत शुद्ध किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि में अर्ह व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु फार्म 6 तथा मतदाता सूची से किसी नाम पर आपत्ति करने हेतु फार्म 7 किसी नाम की प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए फार्म 8 एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से दूसरे स्थल में स्थान परिवर्तन हेतु फार्म 8 क भरकर अपने मतदेय स्थल से संबंधित बूथ लेबिल अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी के पास जमा कर सकते है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि दिव्यांग मतदाताओं को श्रेणीवार चिन्हांकन करते हुए पृथक से इसकी सूचनाएं तैयार करा ली जाए। अर्ह दिव्यांग व्यक्तियों का नाम निर्वाचन नामावली में किन्हीं कारणों से सम्मलित नही किया जा सका है उसका फार्म 6 भरवा लिया जाये। उन्होंने कहा कि पंचम विशेष अभियान दिवस दिनांक 28 अक्टूबर 2018 को उस प्रत्येक मतदान केन्द्र में कैम्प लगाए जायेंगे जहां बूथ लेवल अधिकारी आवेदकों को प्रारूप 6,7,8 तथा 8 क वितरित करेंगे तथा आवेदक उक्त प्रारूप को भरकर बीएलओ को देंगे या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर भरकर जमा करेंगे तथा प्राप्त रसीद मतदाता को अवश्य करा दी जाये। उन्होंने कहा कि जिन राजैतिक दल के बूथ लेबिल एजेन्ट बीएलए नही बने है उसे शीघ्र ही नाम दे दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर निर्वाचक नामावली के आलेख्य की प्रति पदाभिहीत अधिकारी/बूथ लेबिल अधिकारी के पास जन सामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध रहेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि विशेष अभियान हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सहायता के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेबिल एजेन्ट के साथ साथ ग्राम स्तरीय कार्मिक जैसे आंगनबाडी वर्कर, आशा, एएनएम, किसान सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल आदि उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि बूथ लेबिल ऐजेन्टस द्वारा एक बार में 10 और पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते है। सभी बीएलए अपने मतदेय स्थल पर मृतक या जिन लडकियों की शादी हो गयी है उनके नाम मतदाता सूची से कटवाने हेतु फार्म 7 भरकर जमा कराने में बीएलओ का सहयोग करेंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 अक्टूबर 2018 दिन रविवार को मतदान केन्द्र/मतदेय स्थल पर जाकर निर्वाचन नामावली में नाम जुडवाने सम्वन्धी आवेदन पत्र बी0एल0ओं0/पदाभिहित अधिकारी को उपलव्ध करायें।
वही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जनपद को ओडीफ की स्थिति को जाना व निर्देश दिये कि जनपद को जल्द से जल्द ओडीएफ करवाये जहां कही भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसे अवगत कराये। उन्होंने राजनैतिक दलों से भी जनपद को ओडीएफ कराने में सहयोग हेतु अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार कराया जा रहा है तथा सर्वे में पाये गये पात्र लाभार्थियों को निर्माण हेतु प्रथम व द्वितीय किस्त उपलब्ध करायी जा चुकी है परन्तु पुनः सर्वे कराकर बेसलाइन सर्वे से पृथक पात्रों का चयन कर शौचालय निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यता अनुसार धनराशि की मांग शासन से की जायेगी। इसी दौरान आईजीआरएस में जनपद की स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कडे निर्देश दिये कि आईजीआरएस की स्थिति को एक सप्ताह के अन्दर सुधार कर ले।
जिलाधिकारी ने मतदान के दौरान होने वाले भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र है परन्तु उसका नाम संबंधित बूथ के मतदाता सूची में न होने की स्थिति पर उसे मतदान से वंचित कर दिया जायेगा अतः उन्होंने सभी जनपदवासियों से अपील की कि वह अपने से संबंधित बूथों की मतदाता सूची का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए उनमें हुई त्रुटियों का तत्काल निराकरण करा ले जिससे वह लोकतन्त्र के महान पर्व अर्थात मतदान में प्रतिभाग करने से वंचित न रहे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञाप्ति करते हुए कहा कि आप सभी अपनी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए मतदाता सूची को त्रुटिविहीन बनाने के लिए सहयोग करें साथ ही शासन की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार में सहयोग करे ताकि शासन की मंशा के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति को भी लाभांवित किया जा सके।
इसके पूर्व मण्डलायुक्त ने कलेक्ट्रेट में एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, प्रोबेशन आदि कार्यालयों के फाइलों के रख रखाव रजिस्ट्रर, अभिलेख, उपकरण आदि का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिये कि शासकीय कार्यो में शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि शासन द्वारा आमजन के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभावित किया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राधेश्याम, एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा, वित्त एवं राजस्व साहब लाल, विधायक अकबरपुर रनियां प्रतिभा शुक्ला, भोगनीपुर विनोद कटियार, जिलाध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री, नीतम सचान, बलवीर यादव आदि सभी एसडीएम, तहसीलदार आदि अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।