Tuesday, April 30, 2024
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आचार संहिता को भली भांति जान ले, आयोग उल्लंघन नहीं करेंगा बर्दाश्त: जिलानिर्वाचन अधिकारी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग आचार संहिता के अनुपालन के प्रति बहुत ही सख्त है और आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधी/पदाधिकारियों से अपील की है कि वह निर्वाचन आयेाग के दिशा निर्देशों के साथ ही आदर्श आचार संहिता के बारे में भली भांति जान ले क्योकि आयोग उल्लंघन कतई बर्दाश्त नही करेंगा। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, सीओ को निर्देश दिये है कि वह सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को भली भांति आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्राविधानों दिशानिर्देशों की भली भांति जानकारी दे दे। प्रत्याशियों को चुनाव व्यय रजिस्टर तैयार करना, प्रचार हेतु गाड़ियों के लिए आर0ओ0 से अनुमति प्राप्त करना, 4.8 फिट आकार का चुनाव कार्यालय पर बैनर की अनुमति, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित किये जाने सम्बन्धी आदेश के प्राविधान सम्मिलित है। प्रत्याशी को 28 लाख रूपये खर्च करने की व्यय सीमा आयोग द्वारा निर्धारित है तथा 20 हजार रूपये कम तक के खर्च भी नकद भुगतान किये जा सकते है। इससे ऊपर के खर्चे यानि 20 हजार रूपये के खर्चो का भुगतान चेक द्वारा किया जा सकेगा। प्रत्याशी को व्यय रजिस्टर प्रेक्षक या उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को पूरे चुनाव के दौरान कई बार दिखाना होगा। यहां तक पार्टियों द्वारा स्टार प्रचारक पर खर्च का प्रश्न है। नामांकन से पूर्व यह खर्च पार्टी खाते में जोड़ा जायेगा। जबकि नामांकन के बाद स्टार प्रचार का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा। राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो को स्पष्ट रूप से जान ले कि किसी निजी सम्पत्ति पर बैनर या पोस्टर लगाने से पूर्व उस सम्पत्ति के मालिक से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने बताया कि पेड न्यू पर निर्वाचन आयोग का रूख बड़ा स्पष्ट है और इस पर कड़ी नजर आयोग रखेगा। जिला स्तर पर एम0सी0एम0सी0 सेल (मीडिया माॅनीटरिंग एण्ड सर्टिफिकेशन कमेटी) का गठन हो गया है। जो निरन्तर पेड न्यूज पर निगरानी करेगा और यदि पेड न्यूज कन्फर्म होगी तो निश्चित रूप से आयोग के निर्देशानुसार सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।