Thursday, April 25, 2024
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दिव्यांगजनों के शादी-विवाह के आवेदकों की सूची करायें एक सप्ताह में उपलब्धः सीडीओ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार राय ने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रत्येक जनपद का भौतिक लक्ष्य 15 निर्धारित कर लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाना है। उक्त योजना से ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष अथवा गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुई हो उनके आवेदन पत्र मान्य होंगे जिसमें निम्नलिखित वांछित अभिलेखों की आवश्यक्ता होगी। (संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक-युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति) आवेदन फार्म वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आन लाइन किया जाना है।
उक्त के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, समस्त अधिशाषी अधिकारियों, नगर पंचायत/नगर पालिका को निर्देश दिये है कि अपने अधिनस्थों के माध्यम से सम्बंधित विकास खण्ड/नगर पंचायत के दिव्यांगजनों के शादी-विवाह के आवेदकों की सूची तथा आन लाइन आवेदन पत्र एक सप्ताह में हार्ड कापी सुसंगत अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कानपुर देहात को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को भी अवगत कराने के निर्देश दिये है।