Saturday, April 20, 2024
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कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू: डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र से कानपुर खण्ड स्नातक एवं कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए सदस्य निर्वाचित कराने हेतु निर्वाचन आयेाग के कार्यक्रम की घोषणा जिसमें निर्वाचन की अधिसूचना 10 जनवरी को रिटर्निग आफिसर कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा मंडलायुक्त मोहम्मद इफ्तेखारूद्दीन द्वारा जारी कर दी गयी है। जिसमें कानपुर खण्ड निर्वाचक क्षेत्र में विधान परिषद का चुनाव होना है। नामनिर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 17 जनवरी, जांच हेतु दिनांक 18 जनवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 20 जनवरी, मतदान का दिनांक 3 फरवरी 2017 नियत किया गया है। मतदान पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक होगा। मतगणना का कार्य 6 फरवरी को किया जायेगा। वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करा लिया जायेगा। जिसका जो 9 फरवरी निहित है। भारत के निर्वाचन आयेाग द्वारा आरओ और एआरओ भी नियुक्त है। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह कानपुर देहात तथा एआरओ एमएलसी निर्वाचन ने कानपुर खण्ड स्नातक एवं कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आरओ तथा मंडलायुक्त के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कानपुर खण्ड स्नातक एवं कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निग आफिसर कानपुर मंडल, एआरओ अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मंडल तथा जिलाधिकारी कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा उन्नाव नियुक्त है। निर्वाचन के लिए नामनिर्दशन पत्रों के दाखिले, संवीक्षा अम्यर्थियों वापस लेने का कार्य न्यायालय आयुक्त कानपुर मंडल, कानपुर के कक्ष स्वदेशी हाउस, सिविंल कानपुर से सम्पन्न होगा। जिसे रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निग आफिसर करायेंगे। एआरओ द्वारा बताया कि निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता को प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राजैतिक दल के लोग एमएलसी निर्वाचन कार्यक्रम में अपना पूरा पूर्ण सहयोग प्रदान करें।