Sunday, May 19, 2024
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सामूहिक विवाह हेतु लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने की कार्यवाही अधिकारी करें पूर्ण: डीएम

सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख निर्धारित: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, समस्त एसडीएम, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका, बीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित संबन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी संबंधित विकास खण्ड, नगर पंचायत/नगर पालिका के कार्यालयों में अपने आवेदन 30 नवम्बर तक उपलब्ध कराकर लाभ ले सकते है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, ईओ, बीडीओ आदि को निर्देश दिये कि शासन के निर्र्देशों के तहत 14 नवम्बर को सभी जनपदों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपदस्तर पर किया जाना है जिसके लिए निर्धारित लक्ष्य के तहत अपनी अपनी रजिस्टेªशन की संख्या बढ़ा ले तथा यह कार्यक्रम शीघ्र प्राथमिकता वाले में से है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर शत प्रतिशत सामूहिक विवाह योजना का लाभ गरीब पात्रों को दिलाये तथा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराये। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं। ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो। उन्होंने निर्देश दिये कि जो भी पात्र लाभार्थी आवेदन कर रहा है उससे पास बुक की फोटो कापी भी ले ले जिससे कि उनके खाते में रूपये डालने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री साहमूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्ते कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए, कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत पंजीकरण/आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। विवाह में सम्मलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों, वर को संयुक्त रूप से पंजीकरण करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त संलग्नों सहित आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नक फोटो के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर के दो-दो फोटो अलग से देना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने सभी ब्लाकों, तहसीलों, नगर पंचायत, नगर पालिका, समाजकल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, एएमए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदि को निर्देश दिये है कि वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने आदि की कार्यवाही समयवद्ध तरीके से पूरी करें। योजना के लाभ के लिए जिलाधिकारी द्वारा कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां सौंपी गयी है तथा उचित दिशा निर्देश दिये गये है। बैठक में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गयी। इस मौके पर सीएमओ डा0 हीरा सिंह, एसडीएम सदर आनन्द कुमार सिंह, राजीव राज, रामशिरोमणि, ईओ देवहूती पाण्डेय, एएमए मणीन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।