Sunday, April 28, 2024
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मत्स्य पालक तालाब निर्माण हेतु करे आवेदन: डा0 रणजीत सिंह

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत जनपद के निजी भूमि स्वामियों से निजी भूमि पर 30.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2020-21 में तालाब निर्माण हेतु आवेदन मांगे जाते है। आवेदन पत्र समाचार प्रकाशन तिथि से 15 दिनांे तक लिए जायेंगे। 15 दिन के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने निजी भूमि पर तालाब निर्माण की पात्रता एवं शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि नियमानुसार 18 से 70 वर्ष आयु के कृषकों को वरीयता दी जायेगी। भूमि विवादरहित होनी चाहिए, एकल खाता को छोडकर संयुक्त खाते वाली भूमि में हिस्सा फाॅट व अन्य हिस्साधारकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही भूमि का नजरी नक्शा लेखपाल द्वारा निर्गत ही मान्य होगा एवं इसी पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि सभी जाति की महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 60 प्रतिशत अनुदान देय है व 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। अधिक अनुदान के लालच में कई भू-स्वामी महिलाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते है जो मान्य नही होंगे। सिर्फ और सिर्फ महिला भूमि-स्वामियों को ही वरीयता दी जायेगी। अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य जाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान देय है व अवशेष 60 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा। निजी भूमि पर प्रस्तावित तालाब निर्माण हेतु किसी सिविल अवर अभियंता का आगणन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्ति तालाब निर्माण से सम्बन्धित समस्त वाउचर्स (जी0एस0टी के अनुसार) व फोटोग्राफस प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को इससे पूर्व मत्स्य पालन की केन्द्र/राज्य की योजना से लाभान्वित नही होना चाहिए।