Monday, May 6, 2024
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प्राइवेट स्कूलों में दुर्बल वर्ग के बच्चों के फ्री एडमिशन के लिए 2 मार्च से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य सरकार ने नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश को लेकर टाइमफ्रेम जारी किया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रथम चरण के तहत 2 मार्च से 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 31 मार्च को राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का वरियताक्रम निर्धारित किया जायेगा। जिन अभिभावकों के बच्चों का लॉटरी में चयन होगा, उन्हें 5 अप्रैल तक इच्छित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। 20 जुलाई को सभी निजी स्कूलों को प्रवेश लेने वाले बच्चों की जानकारी वेबपोर्टल पर डालनी होगी।जानकारी के अनुसार, दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपए होने का प्रमाण पत्र देना होगा। निवास, आयु संबंधी दस्तावेज देने होंगे। असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एचआईवी/कैंसर से पीड़ित तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों को वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होने का प्रमाण देना होगा।
प्राइवेट स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर देना होगा नि:शुल्क प्रवेश-
निजी स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इससे पहले स्कूलों में प्रवेश संबंधी रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद निजी स्कूलों को राशि पुनर्भरण की जाएगी। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।