Friday, April 26, 2024
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फसल अवशेषों का उचित प्रबन्धन की जानकारी को जाने: डीएम

2017.03.20 02 ravijansaamnaफार्म मशीनरी बैंक के सदस्य आदि हेतु 25 मार्च तक जमा करें फार्म: उपनिदेशक कृषि
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराई गयी है। कृषकों द्वारा कम्बाईण्ड हार्वेस्टर से फसल कटाई कराने के उपरांत अवशेषों को खेतों में जलाने का प्रयास किया जाता है जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती हैं किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबन्धन तकनीकों को जाने कृषि अवशेषों को जलाने से रोकने एवं उसके समुचित प्रबन्ध के संबंध में जो आदेश मा0 शासन, एनजीटी कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये गये है उनकों भली भांति अनुपालन किया जाये। जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश में सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना अतर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु घटक संख्या 6 में ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें 4 समूह का चयन किया जाना है प्रत्येक समूह में कम से कम 8 कृषकों का सहमू, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, सहकारी समितियां, गन्ना सहकारी समिति, कृषि उत्पादक संघ लाभार्थी होंगे तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिलाधिकारी ने उपकृषि निदेशक उपसंभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, खंड विकास अधिकारी आदि सरकार की इस लाभपरक योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को दिलाये। उप निदेेशक कृषि आरएस तिवारी ने इस संबंध में आरक्षण व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि कुल लाभार्थियों में 30 प्रतिशत महिला, 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक, 16 प्रतिशत अनु0जाति, एवं अनु0जनजाति 8 प्रतिशत व प्रदेश सरकार द्वारा अल्प संख्यकों के लिए प्रचलित शासनादेश का पालन अपेक्षित है। लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से अधिक न हो, शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो कृषि स्नातक को वरीयता दी जायेगी। लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक वैध पटटे की भूमि का होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में लाभार्थियों का चयन पंजीकरण के क्रम में शासन के आदेश के अनुरूप ही किया जायेगा। प्रथम प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने के उपरांत ही दूसरे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। फर्म मशीनरी बैंक प्रत्येक विकास खण्ड के न्याय पंचायत में सर्व प्रथम एक ग्राम में दिया जाये तथा जनपद में सर्व प्रथम विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संतृप्त हो जाने के उपरांत ही दूसरा फार्म मशीनरी बैंक उस विकास खण्ड के दूसरे न्याय पंचायत में इस प्रतिबन्ध के साथ पुनः दिया जायेगा कि कस्टम हाईरिंग सेन्टर न्याय पंचायत में न हो। फार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत 10 लाख, समूह कृषक अंश रूपया 1 लाख, अनुदान की धनराशि रूपया 8 लाख है। उक्त समूह हेतु अपने संबंधित बैंक में खाता खुलवाकर खाता संख्या सहित फार्म पूर्ण करते हुए संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी/ विकास खंड पर स्थित बीज भण्डार पर 25 मार्च तक जमा करते हुए प्राप्ति कर ले। राजकीय कृषि भण्डार प्रभारी स्तर द्वारा अपने स्तर से प्राप्त आवेदन वह खंड विकास अधिकारी से प्राप्त आवेदन प्राप्ति के बाद सत्यापित करते हुए कार्यालय उप कृषि निदेशक को जमा की जाये।